ITR New Rules: अब ITR फाइलिंग में गलती होने पर नहीं भरना पड़ेगा संशोधित ITR; नया नियम जारी

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ITR New Feature: ITR Filing की आखिरी तारीख 31 जुलाई आने में बस कुछ ही दिन बचे हैं. लोग आखिरी तारीख से पहले तेजी से अपना ITR फाइल कर रहे हैं. जल्दबाजी में ITR फाइल करने में एक बड़ी समस्या यह होती है कि आप अक्सर कोई गलती कर देते हैं. ऐसे में वित्त वर्ष 2022-23 से पहले आपके पास रिवाइज्ड ITR फाइल करने का ही एक विकल्प था. लेकिन उसके बाद आयकर विभाग की ओर से एक खास सुविधा शुरू की गई, जिसे डिस्कार्ड ITR कहते हैं.

डिस्कार्ड आईटीआर क्या है?

अगर आपने ITR फाइल करने में कोई गलती की है तो आप Discard ITR के तहत अपना ITR कैंसिल कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि आपका ITR वेरिफाइड न हो। अगर आप अपना ITR वेरिफाई कर देते हैं तो आपके सामने सिर्फ रिवाइज्ड ITR का ही विकल्प बचेगा।

कैसे करें ITR को खारिज, जानिए प्रक्रिया

सबसे पहले आपको ITR की वेबसाइट पर जाना होगा और इनकम टैक्स रिटर्न के अंतर्गत ई-फाइल टैब में ई-वेरिफाई रिटर्न पर जाना होगा। इसके बाद एक वेबपेज खुलेगा, जहां आपको अनवेरिफाइड ITR दिखेगा। यहां आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला होगा ई-वेरिफाई और दूसरा होगा डिस्कार्ड। आपको डिस्कार्ड पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपका ITR कैंसल हो जाएगा और आप फिर से नया ITR फाइल कर सकते हैं।

कुछ लोगों को ई-वेरिफाई पेज पर डिस्कार्ड का ऑप्शन नहीं दिखता है। अगर आपको भी डिस्कार्ड का ऑप्शन नहीं दिखता है तो आप दूसरा तरीका अपना सकते हैं। इसके तहत आपको सबसे पहले ई-फाइल टैब पर जाना होगा और वहां व्यू फाइल्ड रिटर्न्स पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको ई-वेरिफाई का ऑप्शन दिखेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आप ई-वेरिफाई पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और वहां आपको डिस्कार्ड का ऑप्शन मिलेगा।

आपको डिस्कार्ड आईटीआर का उपयोग कब नहीं करना चाहिए?

अगर आपने भी गलत तरीके से ITR फाइल किया है और उसे खारिज करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपका अनवेरिफाइड होना जरूरी है। आप आसानी से अपना ITR खारिज कर सकते हैं, लेकिन अगर ITR फाइल करने की आखिरी तारीख निकल गई है तो ITR खारिज न करें। ऐसी स्थिति में आयकर विभाग यह मान लेगा कि आपने आखिरी तारीख के बाद नया ITR फाइल किया है। आपको बता दें कि ITR वेरिफाइड होने के बाद भी यह फाइनल है कि आपने ITR फाइल कर दिया है। ऐसे में अगर आप आखिरी तारीख के बाद ITR खारिज करते हैं तो आप पर जुर्माना लगेगा और आपको बिलेटेड ITR फाइल करना होगा।