अगर आपका कोई मामला बैंक में अटका हुआ है, आप बार-बार बैंक के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, या बैंक अधिकारियों ने आपके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार किया है, तो आप इस मामले की शिकायत आरबीआई बैंकिंग लोकपाल योजना के तहत कर सकते हैं। इस योजना के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाती है।
यह योजना ग्राहकों को सुविधा देने और बैंकों में पारदर्शिता लाने के लिए चलाई जा रही है। इसके तहत ग्राहक किसी भी बैंक अधिकारी, कर्मचारी या समय पर सेवाएं न मिलने की शिकायत बैंकिंग लोकपाल से कर सकते हैं। निशुल्क की जाने वाली इस शिकायत का निपटारा 30 दिन के भीतर किया जाता है।
आप कब शिकायत कर सकते हैं?
एकीकृत लोकपाल योजना के तहत आप बैंक से जुड़ी किसी भी समस्या की शिकायत तभी कर सकते हैं, जब आपने पहले बैंक, एनबीएफसी आदि को लिखित में शिकायत की हो और उस शिकायत को खारिज कर दिया गया हो, 30 दिनों के भीतर कोई जवाब नहीं मिला हो या संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया हो। विनियमित इकाई से जवाब न मिलने की स्थिति में ग्राहक 1 साल 30 दिन के भीतर लोकपाल से शिकायत कर सकता है।
आप तीन तरीकों से शिकायत कर सकते हैं
बैंकों से जुड़े किसी भी मामले की ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको https://cms.rbi.org.in वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर आपको File a Complaint का विकल्प मिलेगा, जहां आप मामले की शिकायत कर सकते हैं।
आप चाहें तो RBI द्वारा अधिसूचित सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर पर मेल के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी शिकायत लिखकर सभी दस्तावेज संलग्न करके CRPC@rbi.org.in पर भेजना होगा।
अगर आप फिजिकल फॉर्म में शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो शिकायतकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को शिकायत पर हस्ताक्षर करने होंगे, जिसके बाद आप शिकायत को सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ दिए गए पते पर भेज सकते हैं। पता है- भारतीय रिजर्व बैंक, चौथी मंजिल, सेक्टर 17, चंडीगढ़ – 160017