NEET विवाद: सभी छात्रों के नतीजे वेबसाइट पर अपलोड करें, सुप्रीम कोर्ट ने NTA को दिया आदेश

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NEET UG 2024 SC सुनवाई:   सुप्रीम कोर्ट ने आज (18 जुलाई) NEET-UG 2024 परीक्षा में पेपर लीक और कदाचार का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। जिसमें कोर्ट ने एनटीए को सभी एनईईटी-यूजी छात्रों के केंद्र-वार और शहर-वार परिणाम ऑनलाइन अपलोड करने के लिए कहा है। इसके अलावा कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है. अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी.

 

 

कोर्ट ने इसे शनिवार दोपहर तक ऑनलाइन अपलोड करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को शनिवार दोपहर 12 बजे तक सभी एनईईटी-यूजी छात्रों के शहर-वार और केंद्र-वार परिणाम ऑनलाइन अपलोड करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सोमवार तक काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. एसजी ने कहा कि ‘काउंसलिंग में थोड़ा वक्त लगेगा. इसकी शुरुआत 24 जुलाई के आसपास होगी. सीजेआई ने कहा, ‘हम सोमवार को ही सुनवाई करेंगे.’ 

 

छात्रों को सोमवार तक इंतजार करना होगा

NEET-UG परीक्षा रद्द होगी या नहीं? आज सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस के बाद भी 23 लाख मेडिकल छात्र इस सवाल के जवाब का इंतजार कर रहे हैं. सुनवाई में आवेदकों की न्यूनतम संख्या, आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट, पेपर में कब और कैसे धांधली हुई, कितने सॉल्वर पकड़े गए, दोबारा परीक्षा की मांग और पेपर में धांधली की पूरी टाइमलाइन पर चर्चा हुई। अब अभ्यर्थियों को नीट विवाद पर सोमवार को होने वाली सुनवाई का इंतजार करना होगा.

 

कोर्ट ने एनटीए से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से पूछा कि 23.33 लाख छात्रों में से कितने ने अपना परीक्षा केंद्र बदला? इस पर एनटीए ने जवाब दिया कि सुधार के नाम पर छात्रों ने केंद्र बदल दिया है। 15,000 छात्रों ने सुधार विंडो का उपयोग किया। हालांकि, एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि छात्र केवल शहर बदल सकते हैं और कोई भी छात्र केंद्र नहीं चुन सकता है। केंद्र का चयन आवंटन प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। परीक्षा से दो दिन पहले सेंटर अलॉटमेंट होता है, इसलिए किसी को नहीं पता होता कि छात्रों को कौन सा सेंटर मिलेगा।