दिल्ली मेट्रो: दिल्ली मेट्रो ट्रेनों में यात्रियों को दो सीलबंद शराब की बोतलें ले जाने की अनुमति दिए जाने के मामले में संबंधित राज्यों के आबकारी नियम लागू होंगे। डीएमआरसी ने यह जानकारी दी है। राष्ट्रीय राजधानी के अलावा, दिल्ली मेट्रो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के शहरों में भी चलती है। इसलिए, इन राज्यों में आबकारी नियम अलग-अलग हैं।
डीएमआरसी ने कहा कि अगर यात्री मेट्रो में सफर करके दिल्ली से बाहर जा रहे हैं तो उन्हें आबकारी नियमों को लेकर सावधान रहने की जरूरत है।
पिछले साल दो बोतलों की अनुमति दी गई थी
डीएमआरसी ने पिछले साल जून में अनुमति दी थी कि एक व्यक्ति मेट्रो ट्रेन में दो सीलबंद शराब की बोतलें ले जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि यह आबकारी नियमों के खिलाफ है।
दिल्ली मेट्रो हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और नोएडा में चलती है। डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने बताया कि मेट्रो में दिल्ली सरकार द्वारा आबकारी नीति के तहत बनाए गए नियम लागू होंगे।
एक बोतल ले जाने की अनुमति
आबकारी अधिनियम के अनुसार, रम, वोदका और व्हिस्की जैसी शराब की केवल एक सीलबंद बोतल ही एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाई जा सकती है। दिल्ली मेट्रो दूसरे राज्यों के शहरों में भी जाती है और किसी यात्री को दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति देना आबकारी अधिनियम का उल्लंघन होगा।
डीएमआरसी ने क्या कहा
अगर आप दिल्ली, यूपी और हरियाणा में मेट्रो से यात्रा कर रहे हैं तो इन शहरों में इन राज्यों के आबकारी नियम लागू होंगे।
डीएमआरसी ने कहा कि अगर कोई यात्री दिल्ली में शराब की दो बोतलें लेकर ट्रेन में चढ़ता है और यूपी की ओर जाता है तो उसे यह समझ लेना चाहिए कि उस राज्य के आबकारी नियम का पालन करने के लिए उसके पास दो बोतलें हैं। इसलिए अगर शराब की एक ही बोतल ले जाने की अनुमति है तो उसे एक ही बोतल ले जानी चाहिए।