फास्टैग नए नियम: इस गलती के कारण फास्टैग लगाने पर भी देना होगा दोगुना टोल

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भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के तहत एक एजेंसी NHMCL ने FASTag के संबंध में नए नियम अधिसूचित किए हैं। यदि आपके पास FASTag है और आपने इसे वाहन की विंडशील्ड पर नहीं लगाया है, तो इसे अभी लगा लें। क्योंकि अब अगर आप हाथ में फास्टैग लेकर टोल काटने की कोशिश करेंगे तो फास्टैग होने के बावजूद आपको दोगुना टोल देना पड़ सकता है। एनएचएमसीएल को अब सख्त कार्रवाई करनी पड़ी है क्योंकि एक्सप्रेसवे और ग्रीनफील्ड राजमार्गों पर कुछ उपयोगकर्ता शीशों पर फास्टैग न लगाकर टोल का भुगतान करने से बच रहे हैं।

एनएचएआई ने इलाहाबाद बाईपास, अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेसवे और कुछ अन्य ग्रीनफील्ड राजमार्गों पर ऐसे कई मामलों का पता लगाया है, जहां लोगों ने टोल भुगतान से बचने के लिए फास्टैग को विंडशील्ड पर चिपकाने के बजाय अपनी जेब में रखा है।

एक्सप्रेसवे पर टोल तभी वसूला जाता है जब कोई वाहन हाईवे से बाहर निकलता है। प्रवेश से निकास तक किलोमीटर के आधार पर टोल वसूला जाता है। कुछ लोग बिना फास्टैग दिखाए एंट्री प्वाइंट पर प्रवेश कर जाते हैं और अपनी जेब में फास्टैग दिखाकर टोल चुकाने से बचने की कोशिश करते हैं।

इस संबंध में NHMCL द्वारा जारी एक सर्कुलर में कहा गया है, “यदि कोई वाहन FASTag लेन में प्रवेश करता है और उसके विंडशील्ड पर टैग नहीं है, तो टोल ऑपरेटर या टोल संग्रह एजेंसियां ​​लागू शुल्क से दोगुना शुल्क लेंगी। 

इसके अलावा, टोल कलेक्टरों को यह भी निर्देश दिया गया है कि जब भी विंडशील्ड पर फास्टैग नहीं होने पर उनसे दोगुना शुल्क लिया जाए तो वे “स्पष्ट वाहन पंजीकरण संख्या” वाले वाहनों के सीसीटीवी फुटेज को संग्रहीत करें।

विंडशील्ड लगाने के फायदे
फास्टैग को वाहन के सामने वाले विंडशील्ड पर चिपकाने से जैसे ही गाड़ी टोल के पास पहुंचती है, यह रीड हो जाता है और टोल टैक्स कट जाता है। इससे पीछे खड़े वाहनों को इंतजार नहीं करना पड़ता और वे आसानी से निकल जाते हैं। फास्टैग को विंडशील्ड पर ऐसे स्थान पर लगाया जाना चाहिए जहां कैमरा आसानी से स्कैन कर सके।