अगर आप वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ 15 दिन बचे हैं। इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई है. यदि आपके कार्यालय को अभी तक फॉर्म-16 प्राप्त नहीं हुआ है तो आप इस विधि की सहायता से फॉर्म-16 का उपयोग किए बिना आसानी से अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। तो आसान स्टेप्स का प्रोसेस जानें और जल्दी से आईटी रिटर्न फाइल करें।
आप बिना फॉर्म-16 के भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं
आप बिना फॉर्म-16 के भी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल कर सकते हैं. आयकर अधिनियम के अनुसार यह अनिवार्य दस्तावेज नहीं है। अगर आपके पास फॉर्म-16 नहीं है तो भी आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं. भले ही आपका नियोक्ता फॉर्म-16 जारी नहीं करता हो, आप आयकर विभाग की साइट से फॉर्म-26एएस, एआईएस या टीआईएस प्रमाणपत्र प्राप्त करके अपने कर की गणना कर सकते हैं।
बिना फॉर्म-16 के ITR कैसे भरें?
- अगर आप बिना फॉर्म-16 के अपना आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत होगी।
- आपको अपनी वेतन पर्ची, बैंक स्टेटमेंट, बैंक का टीडीएस प्रमाणपत्र, मकान किराया प्रमाण और एलटीए, निवेश प्रमाण और फॉर्म -26एएस या एआईएस या टीआईएस की आवश्यकता है।
- आपको कर योग्य आय की गणना करनी होगी। आप इसकी गणना मैन्युअली या कई ऑनलाइन टूल की मदद से करें।
- आपको आयकर वेबसाइट से फॉर्म-26एएस या एआईएस डाउनलोड करके अपना टीडीएस विवरण मिल जाएगा। यदि यह कटा हुआ है तो आप इसे गिन सकते हैं।
- आप 80सी, 80डी और अन्य निवेशों की गणना कर सकते हैं और अपनी कर योग्य आय निकालने के लिए उन्हें कुल आय से घटा सकते हैं।
- यदि आपने किसी अन्य स्रोत से आय अर्जित की है तो आप उसे भी गिन सकते हैं।
- एक बार कर योग्य आय की गणना हो जाने के बाद, आप सामान्य आईटीआर की तरह अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।