पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश में दखल देने से इनकार करते हुए एक्ट्रेस शहनाज गिल को बड़ी राहत दी है. कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया था कि शहनाज गिल को सिर्फ एक कंपनी के लिए गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. यह कॉन्ट्रैक्ट 2019 में बिग बॉस में जाने से पहले शहनाज गिल ने साइन किया था।
सिमरन म्यूजिक कंपनी के साथ शहनाज गिल का कॉन्ट्रैक्ट जल्दबाजी में हुआ था. जिसमें यह शर्त थी कि उन्हें किसी अन्य कंपनी के लिए गाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जस्टिस गुरबीर सिंह ने सुनवाई के दौरान कहा कि कंपनी अपनी सद्भावना और प्रतिष्ठा के कारण संगीत जगत में शीर्ष पर है। जबकि दूसरा पक्ष, जो एक महत्वाकांक्षी गायिका थी, संगीत उद्योग में अपनी जगह बनाने का सपना देख रही थी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए एग्रीमेंट में लिखी जायज शर्तों को स्वीकार किया. वर्तमान मामले में अनुबंध की शर्तें अनुचित हैं।
दरअसल 2019 में शहनाज गिल ने म्यूजिक कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था। जिसमें लिखा था कि वह किसी अन्य कंपनी के लिए काम नहीं करेंगी। शहनाज गिल ने तर्क दिया था कि बिग बॉस के घर में प्रवेश से दो दिन पहले कंपनी ने भविष्य में साथ काम करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया था।
कंपनी के बार-बार कहने पर शहनाज गिल ने जल्दबाजी में इसे साइन कर लिया और बिग बॉस के घर चली गईं। शो खत्म होने के बाद उन्हें कई ऑफर मिलने लगे. उन्हें पता चला कि उक्त कंपनी तीसरे पक्ष को एक ई-मेल भेज रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि 25.09.2019 के समझौते के अनुसार, शहनाज़ गिल उनकी विशेष कलाकार हैं और उन्हें उनकी कंपनी द्वारा अन्य लोगों के संगीत की अनुमति नहीं है वीडियो में दिखाई नहीं दे सकता. जिसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंच गया.