जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला के तलाक के लिए SC में याचिका

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नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में तलाक की अर्जी दी है. अब्दुल्ला की अर्जी के बाद कोर्ट ने उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में जवाब मांगा है. उमर अब्दुल्ला ने कोर्ट से कहा है कि हमारी शादी टूट गई है.

अब रिश्ते नहीं सुधर सकते. इसलिए हम तलाक चाहते हैं.’ याचिका फिलहाल न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ के समक्ष लंबित है। पीठ ने इस संबंध में पायल अब्दुल्ला को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए 30 अगस्त की तारीख तय की है.

दोनों कई सालों से अलग हैं

उमर अब्दुल्ला की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि उनकी शादी टूट गई है. दोनों पिछले 15 साल से अलग रह रहे हैं। अब उनके बीच पति-पत्नी वाला रिश्ता नहीं रहा. इसलिए, उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 142 के अनुसार फैसले की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, अगर तलाक के कारण उचित हैं तो अदालत तलाक का आदेश दे सकती है।

उमर अब्दुल्ला ने क्रूरता के आधार पर तलाक मांगा था

उमर अब्दुल्ला ने पहले क्रूरता के आधार पर हाई कोर्ट में तलाक की मांग की थी, लेकिन आरोप स्पष्ट नहीं होने के कारण हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी. अब उमर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है. उमर अब्दुल्ला और पायल की शादी सितंबर 1994 में हुई थी लेकिन वे लंबे समय से अलग रह रहे हैं। इससे पहले फैमिली कोर्ट ने 30 अगस्त 2016 को उमर की तलाक याचिका खारिज कर दी थी.