बैंक खाता- आप बचत खाते में कितना पैसा रख सकते हैं? जानिए क्या हैं नियम…

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बैंक अकाउंट- पिछले कुछ सालों में भारत में एक बड़ी आबादी बैंकिंग सिस्टम से जुड़ गई है. बैंक खाते में न सिर्फ पैसा सुरक्षित रहता है, बल्कि उस पर ब्याज भी मिलता है. खास बात यह है कि भारत में बचत खाता खोलने की कोई सीमा नहीं है. इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति कितने भी बचत खाते खोल सकता है।

ऐसे में यह जानना जरूरी है कि एक व्यक्ति बचत खाते में कितना पैसा रख सकता है। यानी आप अपने सेविंग अकाउंट में कितनी भी रकम जमा कर सकते हैं. हां, शून्य शेष खाते को छोड़कर, अन्य सभी बचत बैंक खातों में न्यूनतम शेष राशि बनाए रखना आवश्यक है।

बचत खाते में भले ही कोई सीमा न हो, लेकिन अगर आप एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक जमा करते हैं, तो बैंक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को सूचित करते हैं। यही नियम F.D पर भी लागू होता है. एफडी में नकद जमा, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड और शेयरों में निवेश पर भी लागू होता है।

ब्याज पर लग सकता है टैक्स
लाइव मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, टैक्स और निवेश सलाहकार बलवंत जैन का कहना है कि एक भारतीय बचत खाते में कितनी भी रकम रख सकता है. बचत खाते में पैसा जमा करने के लिए आयकर अधिनियम या बैंकिंग नियमों में कोई सीमा नहीं है। बैंक खाताधारक को बैंक बचत खाते में जमा राशि पर अर्जित ब्याज पर कर का भुगतान करना पड़ता है।

बैंक ब्याज पर 10 फीसदी टीडीएस काटता है
बैंक ब्याज पर 10 फीसदी टीडीएस काटता है. बलवंत जैन का कहना है कि ब्याज पर टैक्स तो लगता ही है लेकिन इस पर टैक्स कटौती का लाभ भी लिया जा सकता है. आयकर अधिनियम की धारा 80TTA के अनुसार, सभी व्यक्तियों को 10,000 रुपये तक की कर छूट मिल सकती है। अगर मिलने वाला ब्याज 10 हजार रुपये से कम है तो कोई टैक्स नहीं देना होगा. इसी तरह 60 साल से अधिक उम्र के खाताधारकों को 50 हजार रुपये तक के ब्याज पर टैक्स नहीं देना होगा.

आयकर विभाग पैसे के स्रोत के बारे में पूछताछ कर सकता है
यदि कोई खाताधारक एक वित्तीय वर्ष में बचत खाते में 10 लाख रुपये से अधिक जमा करता है, तो आयकर विभाग पैसे के स्रोत के बारे में पूछताछ कर सकता है। अगर खाताधारक जवाब से संतुष्ट नहीं है तो वह चेक भी कर सकता है. अगर जांच में पैसे का स्रोत गलत पाया गया तो आयकर विभाग जमा राशि पर 60 फीसदी टैक्स, 25 फीसदी सरचार्ज और 4 फीसदी सेस लगा सकता है.