नॉलेज: आधार कार्ड में अपडेट कराने की भी है सीमा, जानिए ये नियम

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आधार कार्ड बनाने वाली कंपनी यूआईडीएआई देश के सभी नागरिकों को आसान आधार अपडेट की सुविधा देती है। आप नाम, जन्म तिथि, पता, पंजीकृत मोबाइल नंबर जैसी जानकारी अपडेट कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूआईडीएआई ने आधार में कुछ जानकारी अपडेट करने के लिए एक सीमा तय की है।

इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

UIDAI ने बताया है कि आधार अपडेट के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी. यूआईडीएआई ने नाम और जन्मतिथि बदलने के लिए जरूरी दस्तावेजों की संख्या कम कर दी है। आप केवल छह दस्तावेजों से आधार कार्ड में जन्मतिथि बदल सकते हैं। जन्म तिथि केवल पासपोर्ट, सरकारी कर्मचारी रिकॉर्ड, पेंशन रिकॉर्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र के माध्यम से ही बदली जा सकती है।

आप कितनी बार सुधार कर सकते हैं?

  • अगर आपके नाम की स्पेलिंग में कोई गलती है या आप शादी के बाद अपना सरनेम बदलना चाहते हैं तो आप इसे बदल सकते हैं।
  • ऐसे में आप केवल दो बार ही आधार कार्ड में अपना नाम बदल सकते हैं। जिसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं।
  • अक्सर ऐसा होता है कि आधार कार्ड बनाते समय गलत जाति दर्ज कर दी जाती है। अगर ऐसा होता है तो आप इसे एक बार बदल सकते हैं.
  • इसी तरह अगर जन्मतिथि गलत लिखी है तो उसे एक बार बदला जा सकता है.
  • इसके अलावा घर का पता, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फोटो, फिंगर प्रिंट और रेटिना स्कैन को बार-बार अपडेट किया जा सकता है।