संसद की सुरक्षा में सेंध: आरोपियों के खिलाफ UAPA के तहत दर्ज होगा मामला, पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट

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दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने संसद सुरक्षा चूक मामले में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है. एलजी वीके सक्सेना से सभी आरोपियों पर यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने के बाद स्पेशल सेल ने सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की.

संसद सुरक्षा चूक मामले में पूरक आरोपपत्र दाखिल

जानकारी के अनुसार एसपीपी अधिवक्ता अखंड प्रताप सिंह अपर सत्र न्यायाधीश डाॅ. हरदीप कौर ने बताया कि जांच एजेंसी ने यूएपीए की धारा 13 के तहत कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों से मंजूरी ले ली है. एसपीपी अखंड प्रताप ने अदालत को यह भी बताया कि कुछ एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार है जिसे जल्द ही जमा कर दिया जाएगा.

दलीलों पर विचार करने के बाद, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने मामले को 2 अगस्त, 2024 को संज्ञान पर बहस के लिए सूचीबद्ध किया। इस बीच, अदालत ने सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी उसी तारीख तक बढ़ा दी है.

1000 पेज की चार्जशीट

इससे पहले 7 जून 2024 को दिल्ली पुलिस ने सभी छह गिरफ्तार आरोपियों मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद के खिलाफ करीब 1000 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी. दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने हाल ही में संसद हमले के आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत कार्रवाई को मंजूरी दे दी है। पिछले साल 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया था.

मनोरंजन डी, सागर शर्मा, अमोल धनराज शिंदे, नीलम रानोलिया, ललित झा और महेश कुमावत नाम के छह लोगों पर लाइव सत्र के दौरान अवैध रूप से संसद में प्रवेश करने और लोकसभा में धुआं फैलाने का आरोप लगाया गया है। दिल्ली पुलिस ने उपराज्यपाल से आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत कार्रवाई करने का अनुरोध किया. दिल्ली पुलिस ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 186/353/452/153/34/120बी और 13/16/18 यूए (पी) अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की।