RBI दिशानिर्देश: क्या आपने बैंकों से लोन लिया है? रिजर्व बैंक से बड़ी राहत, सभी बैंकों को दिशानिर्देश जारी, अब नए नियम लागू

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होम लोन के लिए आरबीआई दिशानिर्देश:  भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी किए गए नए दिशानिर्देशों के बाद लोन लेने वालों को बड़ी राहत मिली है। रिजर्व बैंक ने सरकारी और प्राइवेट बैंकों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं. आरबीआई की ओर से जारी नई गाइडलाइंस के बाद कर्जदारों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि, बैंकों को कई सौ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. 

दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने वार्षिक निरीक्षण में पाया है कि कुछ बैंक या कर्ज देने वाली संस्थाएं ग्राहकों से ब्याज वसूलने में गलत तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद केंद्रीय बैंक ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं. नए नियमों के तहत, सभी ऋण देने वाले बैंकों या संस्थानों के लिए ग्राहक को पैसे के वास्तविक वितरण की तारीख से ब्याज लेना अनिवार्य हो गया है।

ऋण स्वीकृत होने की तिथि से ब्याज लिया जा रहा था

बता दें कि आरबीआई ने बैंकों के ऑनसाइट निरीक्षण के दौरान पाया कि कुछ ऋणदाता ऋण वितरण की तारीख के बजाय ऋण मंजूरी की तारीख से ऋण पर ब्याज ले रहे हैं। आरबीआई ने यह भी कहा कि ऐसे मामले सामने आए हैं जहां चेक के माध्यम से ऋण दिया गया और ऋणदाताओं ने चेक की तारीख से ब्याज वसूला। हालाँकि, ग्राहक को चेक कई दिनों के बाद वितरित किया गया था। आरबीआई ने विनियमित संस्थानों को चेक जारी करने के बजाय ऑनलाइन खाता हस्तांतरण के माध्यम से ऋण वितरित करने का भी निर्देश दिया।

इसके अलावा कई बैंक मनमाने तरीके से ग्राहकों से प्रोसेसिंग फीस और अन्य चार्ज वसूल रहे हैं. इसी वजह से रिजर्व बैंक ने गाइडलाइन जारी की है. भारतीय रिज़र्व बैंक अपने ग्राहकों से होम लोन पर प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में ऋण राशि का 0.35% जीएसटी लेता है, जो न्यूनतम 2,000 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये प्लस जीएसटी है। 

इसके अलावा प्रमुख निजी बैंक एचडीएफसी बैंक लोन राशि पर न्यूनतम 7500 रुपये और अधिकतम 1% प्रोसेसिंग शुल्क लेता है। इसके अतिरिक्त आईसीआईसीआई बैंक ऋण राशि का 0.50% – 2.00% या 3000 रुपये, जो भी अधिक हो, शुल्क लेता है। पंजाब नेशनल बैंक अपने ग्राहकों से लोन राशि पर 1% + जीएसटी का प्रोसेसिंग चार्ज लेता है।