वित्त वर्ष 2023-24 और आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा नजदीक आ रही है। आप बिना किसी जुर्माने के 31 जुलाई 2024 तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। करदाता बिना किसी परेशानी के आयकर पोर्टल पर आसानी से आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। अगर आपको भी आईटीआर दाखिल करते समय टैक्स देना है तो इसके लिए आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्रेडिट कार्ड के जरिए टैक्स पेमेंट के कई फायदे हैं.
टैक्सपेयर्स अपने टैक्स का भुगतान क्रेडिट कार्ड (Income Tax Through Credit Card) के जरिए भी कर सकते हैं. आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए यह सुविधा शुरू की है. इसमें आपको बैंक ट्रांसफर या कैश ट्रांजेक्शन में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता. इसके जरिए आपको तुरंत पेमेंट कन्फर्मेशन का मैसेज मिल जाता है. आमतौर पर चेक या बैंक ट्रांसफर के जरिए इसमें ज्यादा समय लगता है. साथ ही, टैक्सपेयर्स क्रेडिट कार्ड के जरिए टैक्स पेमेंट पर कार्ड पर रिवॉर्ड प्वाइंट्स का फायदा भी पा सकते हैं. अगर आप भी क्रेडिट कार्ड के जरिए टैक्स का भुगतान करना चाहते हैं तो हम आपको इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहे हैं.
इस तरह आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर जमा कर सकते हैं
1. आयकर पोर्टल पर आईटीआर दाखिल करने के बाद सबसे पहले आपको टैक्स भुगतान के लिए चालान बनाना होगा। इस दस्तावेज में देय कर राशि और चालान का सीरियल नंबर दर्ज होगा।
2. इसके बाद ‘Pay Tax’ का विकल्प चुनना होगा। इनकम टैक्स पोर्टल पर आपको टैक्स भुगतान के कई विकल्प दिखेंगे। इसमें क्रेडिट कार्ड से भुगतान का विकल्प भी शामिल है।
3. इसके बाद चालान विवरण दर्ज करें।
4. इसमें क्रेडिट कार्ड का भुगतान विकल्प चुनना होगा।
5. इसके बाद क्रेडिट कार्ड से संबंधित विवरण जैसे कार्ड नंबर, समाप्ति तिथि और सीवीवी कोड दर्ज करना होगा।
6. इसके बाद, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करने पर आपको एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा।
क्रेडिट कार्ड के जरिए टैक्स का भुगतान करते समय इन बातों का रखें ध्यान क्रेडिट कार्ड के जरिए
टैक्स का भुगतान करने से पहले क्रेडिट कार्ड की फीस के बारे में जानकारी हासिल कर लें। इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड पर लगने वाला ब्याज भी काफी ज्यादा होता है। ऐसे में इस बात का ध्यान रखें कि टैक्स चुकाने के बाद आप आसानी से उस बिल का भुगतान कर सकें। नहीं तो बाद में आपको ज्यादा ब्याज दर और पेनाल्टी चुकानी पड़ सकती है।