सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दी ये सलाह, 121 पीड़ितों की जान लेने वाले हाथरस कांड मामले की सुनवाई से किया इनकार

Hathras Stampede : सुप्रीम कोर्ट ने 121 लोगों की जान लेने वाले हाथरस भगदड़ मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया है. याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट के समक्ष जनहित याचिका दायर की. हालांकि, याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट जाने को कहा है.

याचिकाकर्ता हाई कोर्ट जाएं: सुप्रीम कोर्ट

याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ में 121 लोगों की मौत की घटना बेहद दुखद है. हालाँकि, उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई करने में सक्षम है, इसलिए उन्हें उच्च न्यायालय में आवेदन करना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने हाथरस कांड की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में पांच सदस्यीय विशेष समिति की नियुक्ति की मांग की।

भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई को सत्संग का आयोजन किया गया था, जिसमें भगदड़ मचने से 121 लोगों की मौत हो गई थी. खबरों के मुताबिक, हाथरस जिले के फुलरई गांव में बाबा नारायण हरि उर्फ ​​भोले बड़ा का सत्संग चल रहा था, जिसमें 2.5 लोग आए थे.