केजरीवाल निर्दोष साबित नहीं हुए, केवल अंतरिम जमानत दी गई: भाजपा

सीएम केजरीवाल की जमानत पर बीजेपी: सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई तीन जजों की बड़ी बेंच को भेज दी और केजरीवाल को मामले की सुनवाई तक जमानत दे दी. 

बीजेपी ने दिया जवाब 

सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिलने को जहां आम आदमी पार्टी बड़ी जीत मान रही है, वहीं बीजेपी ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है. बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल को सिर्फ अंतरिम जमानत दी गई है, उनके खिलाफ मामले वापस नहीं लिए गए हैं. बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अंतरिम जमानत का मतलब यह नहीं है कि आपके खिलाफ मामले वापस ले लिए गए हैं और आपको बरी कर दिया गया है. केजरीवाल ने जिस तरह से शराब नीति में घोटाला और चोरी की है, अगला घोटाला बिजली बिल का है जिसमें दिल्ली की जनता को लूटने की साजिश रची गई है.

ईडी, सीबीआई के पास पर्याप्त सबूत हैं- आरपी सिंह 

सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद बीजेपी नेता आर.पी. सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है लेकिन केस खारिज नहीं किया गया है. केजरीवाल के खिलाफ केस चलेगा. ईडी, सीबीआई के पास सबूत हैं और सबूतों के आधार पर केस चलाया जाएगा.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान SC ने कहा कि अरविंद केजरीवाल 90 दिनों से ज्यादा समय से जेल में हैं. वह एक निर्वाचित नेता हैं और यह केजरीवाल पर निर्भर करता है कि वह पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं। कोर्ट ने आगे कहा कि गिरफ्तारी के कारण कोर्ट केजरीवाल को पद छोड़ने का निर्देश नहीं दे सकता, ये फैसला केजरीवाल को खुद लेना होगा.