कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने इस स्टार्टअप पर लगाया भारी जुर्माना, जानें वजह

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने स्टार्टअप हेरॉक्स प्राइवेट लिमिटेड और मुंजाल परिवार के दो लोगों पर सिग्निफिकेंट बेनेफिशियल ओनर (एसबीओ) मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया है। मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार, हेरॉक्स पर कुल 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

सुमन कांत मुंजाल और अक्षय मुंजाल पर 1.5-1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी और दोनों लोगों ने सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर (एसबीओ) मानदंडों का उल्लंघन किया है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 90 के तहत, संस्थाओं को एसबीओ विवरण का खुलासा करना आवश्यक है।

दिल्ली और हरियाणा के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) ने हेरॉक्स और दोनों लोगों पर जुर्माना लगाया है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि हेरॉक्स और निदेशक इस आदेश के खिलाफ क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष अपील दायर करेंगे।