Indian Railway: भारतीय रेलवे ने यात्रियों से जुड़ा एक बड़ा बदलाव किया है। इसका असर लाखों रेल यात्रियों पर पड़ेगा। रेलवे ने 1 जुलाई से ये नियम लागू कर दिए हैं और वेटिंग टिकट को लेकर पहली बार इतना सख्त फैसला लिया गया है। रेलवे ने कहा है कि अगर कोई यात्री इस नए नियम को तोड़ता है तो न सिर्फ उस पर जुर्माना लगेगा बल्कि टीटी उसे बीच रास्ते में ही उतार भी देगा। इसके लिए ट्रेन में टिकट चेक करने वाले रेलवे कर्मचारियों को भी सख्त आदेश दिए गए हैं।
दरअसल, रेलवे ने अब वेटिंग टिकट पर रिजर्वेशन कोच में यात्रा करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका टिकट वेटिंग रहता है, तो आप एसी या स्लीपर कोच में यात्रा नहीं कर सकते। भले ही आपने स्टेशन की खिड़की से ऑफलाइन टिकट क्यों न खरीदा हो। रेलवे ने अब इस तरह के टिकट पर रिजर्वेशन कोच में यात्रा करने पर भी रोक लगा दी है। हालांकि, यह फैसला रिजर्वेशन कोच में कन्फर्म टिकट लेकर यात्रा करने वालों की सुविधा के लिए लागू किया गया है, लेकिन इसका बड़ा असर वेटिंग टिकट पर यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों पर पड़ेगा।
अब तक क्या था नियम
जुलाई तक भारतीय रेलवे का नियम था कि अगर किसी यात्री ने स्टेशन की खिड़की से वेटिंग टिकट खरीदा है तो वह आरक्षित कोच में भी यात्रा कर सकता है। अगर उसके पास एसी का वेटिंग टिकट है तो वह एसी में यात्रा कर सकता है और अगर उसके पास स्लीपर का वेटिंग टिकट है तो वह वेटिंग टिकट पर स्लीपर कोच में यात्रा कर सकता है। हालांकि, ऑनलाइन खरीदे गए टिकट पर यात्रा करने पर पहले से ही रोक है, क्योंकि अगर ऑनलाइन टिकट वेटिंग रहता है तो वह अपने आप कैंसिल हो जाता है।
रेलवे क्या कहता है?
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि वेटिंग टिकट पर यात्रा करने पर रोक आज से नहीं बल्कि अंग्रेजों के जमाने से है, लेकिन इसका सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। अब रेलवे ने इस नियम का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। रेलवे का स्पष्ट नियम है कि अगर आपने खिड़की से टिकट खरीदा है और वह वेटिंग है तो उसे कैंसिल कराकर पैसे वापस लें। ऐसा करने के बजाय यात्री कोच में बैठकर यात्रा करते हैं।
जुर्माना कितना होगा?
रेलवे ने अपने आदेश में कहा है कि अगर कोई वेटिंग टिकट वाला यात्री आरक्षित डिब्बों में यात्रा करता पाया जाता है तो टीटी उस पर 440 रुपये का जुर्माना लगा सकता है और उसे रास्ते में ट्रेन से उतार भी सकता है. इसके अलावा टीटी के पास यात्री को जनरल कोच में भेजने का भी अधिकार होगा. रेलवे ने यह आदेश करीब 5 हजार यात्रियों की उस शिकायत के बाद दिया है, जिसमें यात्रियों ने कहा था कि आरक्षित डिब्बों में वेटिंग टिकट वाले लोगों की बढ़ती भीड़ के कारण काफी असुविधा हो रही है. इसके बाद रेलवे ने इस नियम का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं.