आयकर जुर्माना: अंतिम तिथि से पहले आईटीआर दाखिल न करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा

इनकम टैक्स फाइलिंग 2024: हर साल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करना जरूरी है. इस साल 31 मार्च 2024 को खत्म होने वाले वित्त वर्ष के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है. लेकिन, कई बार लोग आय से जुड़ी जरूरी जानकारी जुटाने या फॉर्म भरने में फंस जाते हैं और समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं. अगर आप ITR दाखिल करने (ITR Filing 2024) से चूक भी जाते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आयकर विभाग आपको एक और मौका देता है.

आप साल के अंत तक यानी 31 दिसंबर 2024 तक बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। हालांकि, इस पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने में देरी पर जुर्माना आपकी आय के हिसाब से तय होता है।

  • अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से कम है तो आपको देरी से आईटीआर दाखिल करने पर सिर्फ 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
  • यदि आपकी आय 5 लाख रुपये से अधिक है तो देरी से आईटीआर दाखिल करने पर जुर्माना 5,000 रुपये तक हो सकता है।

जुर्माने के अलावा अन्य नुकसान क्या हैं?

अगर आप 31 जुलाई तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, तो आपको पेनल्टी भरने के अलावा कई वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको न चुकाए गए टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ सकता है। साथ ही, आप कुछ ऐसे लाभों से भी वंचित रह सकते हैं जो समय पर रिटर्न दाखिल करने वालों को मिलते हैं।

यह नियम आयकर अधिनियम की धारा 234A के अंतर्गत आता है। अगर आप रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि के बाद जमा करते हैं, तो देरी के हर महीने (या महीने के हिस्से) के लिए 1% ब्याज देना होगा। यह जुर्माना और ब्याज करदाताओं को समय पर कर चुकाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लगाया जाता है।

दंड से कैसे बचें?

अगर आपको कोई टैक्स नहीं देना है और आप सिर्फ रिफंड पाने के लिए रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, तो देरी से दाखिल करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। हालांकि, जुर्माने और परेशानी से बचने के लिए हर साल 31 जुलाई से पहले अपना ITR दाखिल करने की कोशिश करें।