एयरपोर्ट नई सेवा: DGCA ने ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाताओं के लिए जारी किए सुरक्षा दिशा-निर्देश

Airport New Service: देश के विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने हवाई अड्डों पर एयर हैंडलिंग सेवा प्रदाताओं के लिए सुरक्षा मानदंड जारी किए हैं, जिनमें अनिवार्य सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकताएं शामिल हैं। हवाई यातायात में वृद्धि के बीच हवाई अड्डों पर विमानों के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत DGCA ने यह कदम उठाया है। ये नियम कुछ हवाई अड्डों पर विमानों को नुकसान पहुंचने की घटनाओं की पृष्ठभूमि में भी बनाए गए हैं।

डीजीसीए ने नागरिक विमानन आवश्यकताएं जारी कीं

बुधवार को जारी एक विज्ञप्ति में डीजीसीए ने कहा कि नई नागरिक उड्डयन आवश्यकताएं (सीएआर) विस्तृत विचार-विमर्श के बाद तैयार की गई हैं और इससे निगरानी प्रणाली मजबूत होगी। इसमें हवाईअड्डा कर्मियों के प्रशिक्षण और कौशल आवश्यकताओं का भी उल्लेख किया गया है जो वहां विमानों के संचालन का हिस्सा हैं।

कार 8 जुलाई को रिलीज़ हुई

ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस प्रोवाइडर्स (GHSP) को छह महीने के भीतर DGCA से सुरक्षा मंजूरी लेनी होगी। यह छह महीने की अवधि 8 जुलाई से शुरू हुई जब नियामक ने CAR जारी किया।

हवाई अड्डे पर सुरक्षा बढ़ाई जाएगी

विज्ञप्ति के अनुसार, हवाईअड्डा सेवा प्रदाताओं द्वारा लागू किए जाने वाले मजबूत सुरक्षा तंत्र से हवाईअड्डों पर विमान संचालन के दौरान प्रतिकूल घटनाओं को रोकने और कम करने में मदद मिलेगी। नए नियमों के तहत, इन सेवा प्रदाताओं को जवाबदेह प्रबंधक, स्टेशन प्रबंधक और सुरक्षा प्रबंधक नियुक्त करने होंगे। अन्य बातों के अलावा, हवाईअड्डा कर्मियों को अद्यतन प्रशिक्षण से गुजरना होगा।

विमान परिचालन में अभूतपूर्व वृद्धि और हवाई अड्डों पर विमानों के संचालन में तीसरे पक्ष की बढ़ती भूमिका को ध्यान में रखते हुए, डीजीसीए ने कहा कि भारतीय हवाई अड्डों पर विमानों के रखरखाव में शामिल जीएचएसपी के लिए सुरक्षा मानक स्थापित करना अनिवार्य हो गया है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो अब तक किसी भी मौजूदा विनियमन के अंतर्गत नहीं आता था। बड़े विमान और हवाई अड्डों पर सहायक उपकरणों की संख्या में वृद्धि जैसे कारक परिचालन सुरक्षा चुनौती को बढ़ाते हैं।

डीजीसीए ने कहा कि विमानन उद्योग के अन्य क्षेत्रों के विपरीत, ‘ग्राउंड हैंडलिंग’ क्षेत्र वर्तमान में उड़ान संचालन, हवाई यातायात प्रबंधन और हवाई अड्डे के संचालन जैसे क्षेत्रों में विनियमन के अधीन नहीं है। इसने कहा कि इसलिए हवाई अड्डों पर विमानों की परिचालन सुरक्षा हासिल करना आवश्यक हो गया है।