LPG सिलेंडर: उज्ज्वला योजना के बाद रसोई गैस का दायरा तेजी से बढ़ा है। आज शहरों की रसोई से दायरा बढ़ाते हुए LPG गैस सिलेंडर गांवों तक पहुंच गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरकार की ओर से दिए जाने वाले गैस सिलेंडर पर दुर्घटना बीमा भी दिया जाता है? बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। यह दुर्घटना बीमा 50 लाख रुपये तक का होता है और इसके लिए आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है, यानी यह बीमा बिल्कुल मुफ्त है। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं-
आप 50 लाख रुपये तक का बीमा क्लेम कर सकते हैं
दरअसल, एलपीजी सिलेंडर में भरी गैस बहुत ज्वलनशील होती है। तमाम सावधानियों के बावजूद कई बार इससे होने वाले हादसों के मामले सामने आते हैं। ऐसे में ग्राहक को इस बीमा के जरिए दुर्घटना से हुए नुकसान की भरपाई का अधिकार है। जानकारी के मुताबिक, एलपीजी कनेक्शन लेने वाले ग्राहक और उसके परिवार को पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से यह दुर्घटना कवर उपलब्ध कराया जाता है। 50 लाख तक का यह कवर बीमा गैस लीक या ब्लास्ट जैसी दुर्घटनाओं के बाद परिवार को आर्थिक मदद के तौर पर दिया जाता है।
ऐसे मिलता है 50 लाख तक का कवर
इस बीमा में पूरे परिवार को बीमा मिलता है जो प्रति सदस्य 10 लाख रुपये है। इसमें से संपत्ति के नुकसान, इलाज के मामले में और मृत्यु की स्थिति में अलग-अलग राशि तय की गई है। कुल मिलाकर पूरे परिवार के लिए बीमा कवर अधिकतम 50 लाख रुपये तक है। दुर्घटना की स्थिति में शर्तों के साथ अधिकतम 40 लाख रुपये और सिलेंडर विस्फोट से मृत्यु होने पर अधिकतम 50 लाख रुपये का दावा किया जा सकता है।
दावे के लिए इन शर्तों को पूरा करना जरूरी
इस बीमा का लाभ उठाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हैं, जिन्हें पूरा करना बहुत ज़रूरी है। पहली शर्त यह है कि क्लेम का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके सिलेंडर पाइप, चूल्हा और रेगुलेटर पर ISI मार्क लगा हो। क्लेम के लिए आपको सिलेंडर और चूल्हे की नियमित जांच करवाते रहना चाहिए।
इसके अलावा ग्राहक को दुर्घटना के 30 दिन के भीतर अपने वितरक और पुलिस स्टेशन को दुर्घटना की सूचना देनी होगी।
क्लेम के दौरान दुर्घटना की एफआईआर की कॉपी, मेडिकल रसीद, अस्पताल का बिल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की जरूरत होती है। ये सभी दस्तावेज आपके पास होना जरूरी है।
इस पॉलिसी में आप किसी को नॉमिनी नहीं बना सकते। इसके अलावा मुआवजा राशि तभी मिलेगी जब दुर्घटना पंजीकृत निवास पर हुई हो।
अगर आप बीमा की ये सभी शर्तें पूरी करते हैं तो दुर्घटना होने पर आप बीमा क्लेम कर सकते हैं। बीमा क्लेम के दौरान आपका डिस्ट्रीब्यूटर दुर्घटना की जानकारी तेल कंपनी और बीमा कंपनी को देता है। इसके बाद आपको बीमा की रकम मिलती है।