Gold Storage Rule: घर में सोना रखने पर भी देना होगा टैक्स? जानिए क्या कहता है नियम

सोने का भंडारण नियम: भारत में सोना खरीदना शुभता के साथ-साथ निवेश के लिए भी बहुत प्रचलित है। यहाँ तक कि इसे शादी, जन्मदिन या किसी बड़े त्यौहार पर उपहार के रूप में भी दिया जाता है। वैसे, भारतीय महिलाओं में सोने के आभूषणों के प्रति अलग ही दीवानगी है।

सोना बहुत महंगा होता है और इसे सुरक्षित रखने के लिए कई लोग बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन, कई लोग इसे घर पर ही रखते हैं। ऐसे में कई लोग अभी भी इस नियम से अनजान हैं कि घर पर कितना सोना रखा जा सकता है (Gold Store Rule in India)। अगर हम घर पर लिमिट से ज्यादा सोना रखते हैं तो हमें उसका हिसाब देना पड़ता है।

सोना रखने की सीमा क्या है?

सामाजिक वर्ग
आप कितना सोना रख सकते हैं?
अविवाहित औरत 250 ग्राम
अविवाहित पुरुष 100 ग्राम
शादीशुदा महिला 500 ग्राम
विवाहित पुरुष 100 ग्राम

 

सोने पर भी देना होगा टैक्स

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के नियमों के मुताबिक, अगर घर में एक सीमा से ज़्यादा सोना है तो इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होती है। साथ ही घर में रखे सोने का सबूत भी होना चाहिए। सबूत के तौर पर यह बताना चाहिए कि सोना कहां से खरीदा गया है या किसने गिफ्ट किया है।

सीबीडीटी के सर्कुलर के अनुसार, अगर कोई सोना या सोने के आभूषण विरासत में मिले हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि, अगर विरासत में मिले सोने के आभूषण बेचे जाते हैं तो टैक्स देना होगा।

वहीं, अगर कोई व्यक्ति सोने का कोई आभूषण खरीदता है और उसे तीन साल के भीतर बेचता है तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। 3 साल के बाद सोना बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है।