Non Taxable Income: भारत में इनकम टैक्स को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसके तहत एक निश्चित सीमा तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अगर आप उस सीमा से ज्यादा कमा रहे हैं तो आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा। लेकिन कुछ इनकम ऐसी भी हैं जिन्हें इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ऐसे में अगर आपने अभी तक ITR दाखिल नहीं किया है तो जानिए 5 ऐसी इनकम के बारे में जिन्हें भारत में नॉन टैक्सेबल माना जाता है।
कृषि से आय
आयकर की धारा 10(1) के तहत कृषि से होने वाली आय पूरी तरह से कर-मुक्त है। इसमें गेहूं, चावल, दाल और फलों का उत्पादन, प्रसंस्करण और वितरण शामिल है। इसके अलावा अगर आपकी कोई संपत्ति कृषि कार्य के लिए इस्तेमाल की जा रही है तो उससे मिलने वाला किराया भी कर-मुक्त है। इतना ही नहीं, कृषि भूमि की खरीद-बिक्री से होने वाली आय भी कर-मुक्त है।
रिश्तेदारों से प्राप्त उपहार
अगर आपके करीबी रिश्तेदार आपको तोहफा देते हैं तो उन पर टैक्स नहीं लगता है। पति-पत्नी, भाई-बहन, पति/पत्नी का भाई या बहन, माता/पिता का भाई या बहन यानी बुआ, मामा, मामा, दादा-दादी, पति/पत्नी के दादा-दादी, बेटा या बेटी और भाई/बहन का पति या पत्नी करीबी रिश्तेदारों की सूची में शामिल हैं। अगर वे आपको तोहफा देते हैं तो यह टैक्स के दायरे में नहीं आता है। इसके अलावा शादी के मौके पर मिलने वाले तोहफे टैक्स फ्री होते हैं, चाहे उनकी रकम कितनी भी हो। अगर आपका कोई दोस्त या परिचित आपको 50 हजार रुपये तक का तोहफा देता है तो यह टैक्स फ्री है, लेकिन अगर वह आपको इससे ज्यादा का तोहफा देता है तो यह टैक्स के दायरे में आता है।
ग्रेच्युटी से आय
सरकारी कर्मचारी को उसकी मृत्यु या रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली ग्रेच्युटी पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। वहीं, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के नियमों के मुताबिक, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर अधिकतम 20 लाख रुपये तक की रकम पर टैक्स नहीं देना पड़ता है।
छात्रवृत्ति
कई संस्थानों में छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। ये छात्रवृत्तियां कर मुक्त होती हैं। वहीं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली 5 लाख रुपये तक की राशि कर मुक्त होती है।
कुछ पेंशन भी कर मुक्त हैं
महावीर चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र जैसे वीरता पुरस्कारों के विजेताओं को मिलने वाली पेंशन पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। भारतीय सशस्त्र बलों के परिवार के सदस्यों को मिलने वाली पेंशन भी कर मुक्त है।