RBI ने 2 NBFC का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किया रद्द, जानिए वजह

RBI Action: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) एक बार फिर एक्शन मोड में आ गया है। RBI ने दो गैर-सरकारी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द कर दिया है। RBI ने इस बारे में एक सर्कुलर जारी किया था। बैंक ने कहा कि अनियमित लोन देने की वजह से उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द किया गया है।

किन एनबीएफसी के खिलाफ कार्रवाई की गई

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने स्टार फिनसर्व इंडिया और पॉलीटेक्स इंडिया का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

हैदराबाद स्थित स्टार फिनसर्व इंडिया ‘प्रोगकैप’ (जिसका स्वामित्व और संचालन डेसिडेराटा इम्पैक्ट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के पास है) के तहत सेवाएं दे रही थी। मुंबई में मुख्यालय वाली पॉलीटेक्स इंडिया ‘जेड2पी’ मोबाइल एप्लीकेशन (जिसका स्वामित्व और संचालन जायटेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के पास है) के तहत सेवाएं दे रही थी।

RBI ने कहा कि स्टार फिनसर्व का पंजीकरण प्रमाणपत्र (COR) रद्द कर दिया गया क्योंकि कंपनी ने अपने डिजिटल ऋण संचालन में वित्तीय सेवाओं को आउटसोर्स करके अपने मुख्य निर्णय लेने वाले कार्यों जैसे क्रेडिट मूल्यांकन को आउटसोर्स किया। यह RBI की आचार संहिता के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है। इसके कारण स्टार फिनसर्व का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया है।

आरबीआई ने कहा कि स्टार फिनसर्व ने सेवा प्रदाता को ग्राहक डेटा तक पूर्ण पहुंच प्रदान करके डेटा गोपनीयता और ग्राहक जानकारी की सुरक्षा का भी उल्लंघन किया है।

साथ ही, पॉलीटेक्स ने ग्राहक सोर्सिंग, केवाईसी सत्यापन, ऋण मूल्यांकन, ऋण वितरण, ऋण वसूली, उधारकर्ताओं के साथ अनुवर्ती कार्रवाई और शिकायतों और समाधान से संबंधित अपने मुख्य निर्णय लेने वाले कार्यों को आउटसोर्स करके वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में आचार संहिता के मानदंडों का उल्लंघन किया है।

आरबीआई ने कहा कि ऋण देने से जुड़ी गतिविधियों को आउटसोर्स करते हुए पॉलीटेक्स इंडिया ने अपने सेवा प्रदाता से एक निश्चित शुल्क अर्जित किया। कुछ मामलों में, उन्होंने सेवा प्रदाता से उच्च ब्याज भी वसूला है। यह सारी गतिविधि आरबीआई के फेयर प्रैक्टिस कोड (एफपीसी) दिशानिर्देशों के विपरीत है।

आरबीआई ने कहा कि पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द होने के बाद अब दोनों संस्थाएं गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफआई) के कारोबार में लेन-देन नहीं करेंगी।