ITR Filing: वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन नजदीक आ रही है। आप 31 जुलाई 2024 तक बिना पेनल्टी के ITR दाखिल कर सकते हैं।
आयकर रिटर्न दाखिल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। करदाताओं को कई आय स्रोतों पर टैक्स देना पड़ता है। वहीं, कई आय स्रोत टैक्स फ्री भी होते हैं। अगर आपने इन 12 स्रोतों से कमाई की है तो आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा।
भारत में कृषि से होने वाली आय पर कोई कर नहीं है। एनआरई खाते पर मिलने वाले ब्याज पर कोई कर नहीं है। करदाताओं को ग्रेच्युटी राशि (20 लाख रुपये) पर कोई कर नहीं देना होगा।
आपको शहरी कृषि भूमि के लिए प्राप्त मुआवजे जैसे कुछ पूंजीगत लाभ पर कोई कर नहीं देना होगा। साझेदारी फर्म से अर्जित लाभ पर कोई कर देय नहीं है।
सरकारी या निजी स्कूल-कॉलेजों से मिलने वाली छात्रवृत्ति पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। पीएफ की रकम को भी टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है।
लीव इनकैशमेंट को आंशिक रूप से टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। सरकारी कर्मचारी 10 महीने तक लीव इनकैशमेंट पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। जबकि प्राइवेट कर्मचारियों के लिए यह सीमा 25 लाख रुपए तक तय की गई है।
लीव इनकैशमेंट को आंशिक रूप से टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। सरकारी कर्मचारी 10 महीने तक लीव इनकैशमेंट पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। जबकि प्राइवेट कर्मचारियों के लिए यह सीमा 25 लाख रुपए तक तय की गई है।