पूर्व मंत्री आलमगीर आलम विधानसभा सत्र में नहीं हुए शामिल, कोर्ट से ली याचिका वापस

रांची, 08 जुलाई (हि. स.)। टेंडर कमीशन मामले के आरोपित पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति मामले में दायर याचिका पर पीएमएलए कोर्ट से सोमवार को सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में ईडी से जवाब मांगा। सुनवाई के दौरान ईडी ने अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट से समय की मांग की। इसके बाद आलम के अधिवक्ता ने विधानसभा में अनुमति की दायर याचिका को वापस ले लिया। आलमगीर आलम विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में भी शामिल नहीं हुए। इससे पहले शनिवार को आलमगीर ने विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। सोमवार को उन्होंने हाई कोर्ट में आवेदन दिया और जल्द सुनवाई की मांग की लेकिन अदालत ने सुनने से इन्कार करते हुए निचली अदालत भेज दिया। ईडी इस मामले में अपना जवाब दाखिल करेगी।

उल्लेखनीय है कि विधानसभा का विशेष सत्र आठ जुलाई को आहूत है। विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना बहुमत साबित कर चुके है। फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए आलमगीर आलम ने ईडी कोर्ट से अनुमति मांगी थी। उनकी ओर से दाखिल याचिका में कई आदेश का हवाला दिया गया था।