मीरजापुर में दहेज हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास

मीरजापुर, 08 जुलाई (हि.स.)। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम ने सोमवार को दहेज हत्या दोषसिद्ध आरोपी को आजीवन कारावास एवं 20 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। भदोहीं जनपद के कोइरौना थाना क्षेत्र के भुर्रा गांव निवासी प्राण बहादुर ने 12 जुलाई 2019 को विंध्याचल थाने पर पुत्री की दहेज के लिए हत्या कर देने के सम्बन्ध में नामजद तहरीर दी थी। मुकदमा पंजीकृत कर त्वरित कार्रवाई करते हुए विंध्याचल पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया था।

विंध्याचल पुलिस एवं मॉनीटरिंग, पैरवी सेल व अभियोजन अधिकारी श्रीधर पाल विवेचक क्षेत्राधिकारी नगर सुधीर कुमार, पैरोकार मुख्य आरक्षी पीयूषकान्त यादव तथा कोर्ट मुहर्रिर उप निरीक्षक सतीश कुमार कुशवाहा की प्रभावी पैरवी की के फलस्वरूप न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीर संतोष कुमार गौतम ने दोषसिद्ध आरोपित महेश कुमार पुत्र राम लोलारक निवासी सुपन्था थाना विन्ध्याचल को आजीवन कारावास एवं 20 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।