आरबीआई ने पीएनबी पर लगाया 1.31 करोड़ का जुर्माना, जानें वजह

RBI Penalty onPNB: आरबीआई ने देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। रिजर्व बैंक ने पीएनबी पर 1.31 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है. रिजर्व बैंक ने केवाईसी संबंधी नियमों और ‘ऋण एवं अग्रिम’ संबंधी नियमों का पालन करने के लिए बैंक के खिलाफ यह कार्रवाई की है। केंद्रीय बैंक ने 31 मार्च, 2022 तक पीएनबी की वित्तीय स्थिति के संबंध में निरीक्षण किया था। इसके बाद आरबीआई ने इस मामले पर बैंक को नोटिस जारी किया.

बैंक पर क्यों लगाया गया जुर्माना?

रिजर्व बैंक ने अपनी जांच में पाया है कि पीएनबी ने राज्य सरकार के निगमों को सब्सिडी, रिफंड और प्रतिपूर्ति के माध्यम से सरकार से प्राप्त धन के बदले कार्यशील पूंजी मांग ऋण दिया था। इसके अलावा, पीएनबी अपने कुछ खातों में ग्राहक विवरण और पते से संबंधित जानकारी बनाए रखने में विफल रहा है। ऐसे में ग्राहकों की KVEC से जुड़ी जानकारी न रखने पर बैंक पर जुर्माना भी लगाया गया है. आरबीआई ने पीएनबी पर कुल 1.31 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

इसका ग्राहकों पर कितना असर पड़ेगा?

पंजाब नेशनल बैंक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रिजर्व बैंक ने कहा है कि केंद्रीय बैंक ने विनियामक कारणों से बैंक पर यह जुर्माना लगाया है और रिजर्व बैंक का बैंक के आंतरिक कामकाज में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है। ऐसे में इस जुर्माने का बैंक ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है.

रिजर्व बैंक ने कर्नाटक स्थित शमशा सहकारी बैंक का लाइसेंस भी रद्द करने का फैसला किया है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक, बैंक की वित्तीय हालत खराब हो गई थी. इसके चलते 5 जुलाई 2024 से बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. बैंक में 5 लाख रुपये तक जमा करने वाले ग्राहकों को DICGC के तहत 100 फीसदी कैशबैक मिलेगा. आरबीआई ने कहा है कि बैंक के 99.96 फीसदी ग्राहकों को उनकी पूरी रकम DICGC के जरिए मिलेगी.