जलदाय विभाग का सर्कुलर : अब घरेलू पानी से गाड़ी धोने पर लगेगा एक हजार रुपए जुर्माना

जयपुर, 7 जुलाई (हि.स.)। राजस्थान में पीने के पानी का इस्तेमाल अब घरेलू के अलावा अन्य किसी काम के लिए नहीं किया जा सकेगा। घरों में सप्लाई होने वाले पानी से लोग न गाड़ी धो सकेंगे, न ही किसी निर्माण में इस्तेमाल कर सकेंगे। रेस्टोरेंट में भी घरेलू पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अगर कोई भी पानी की बर्बादी करता है, घर में लीकेज मिलता है तो ऐसी स्थिति में एक हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।

इसे लेकर जनस्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) ने पांच जुलाई को अधिकारियों को सर्कुलर जारी किया है। इसके तहत पानी के गैर घरेलू उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। पीएचईडी अब प्रदेश में पानी की बर्बादी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। जुर्माना वसूलने के साथ ही पानी का कनेक्शन भी काटा जा सकता है। इसके साथ ही अगर घर में कहीं पानी का लीकेज है तो मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसके तहत 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके बाद भी पानी की बर्बादी नहीं रुकी तो हर दिन 50 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। फिर भी सुधार नहीं होने पर कनेक्शन काटने और सजा का प्रावधान भी है।

पिछले कुछ दिनों से पीएचईडी के अधिकारियों को घरेलू जल के व्यावसायिक इस्तेमाल की जानकारी मिली थी। इसमें बड़ी संख्या में लोग घरेलू जल का इस्तेमाल मैरिज गार्डन, कंपनियों और व्यावसायिक उद्देश्य में कर रहे थे। इस सर्कुलर के बाद अब विभाग छापे मारेगा। घरेलू जल के व्यावसायिक इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।

पीएचईडी के शासन सचिव समित शर्मा ने बताया कि पानी की बर्बादी को रोकने के लिए हमने अभियान चलाने का फैसला किया है। इसके तहत प्रदेशभर में जो भी लोग घरेलू जल का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों में कर रहे हैं। उनके खिलाफ राजस्थान वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज कॉरपोरेशन एक्ट 1979 के तहत उन्हें नोटिस देकर जुर्माना भी वसूला जाएगा। अगर इसके बाद भी वह अपने व्यवहार में सुधार नहीं करते हैं तो उनके पानी के कनेक्शन को काट दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पानी के कनेक्शन दो तरह के होते हैं- डोमेस्टिक (घरेलू) और कॉमर्शियल (व्यावसायिक) कनेक्शन। कॉमर्शियल कनेक्शन की रेट घरेलू कनेक्शन से चार गुना अधिक होती है।