बीपीएल राशन कार्ड: गरीबी रेखा से नीचे राशन कार्ड यानी बीपीएल राशन कार्ड भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए बनाया जाता है। भारत सरकार इस कार्ड के तहत गरीब लोगों को विभिन्न योजनाओं में लाभ प्रदान करती है।
बीपीएल राशन कार्ड सभी राज्यों में काम करता है
बीपीएल राशन कार्ड भारत के सभी राज्यों में स्वीकार किया जाता है। कोरोना काल में भारत सरकार द्वारा निःशुल्क राशन वितरण योजना प्रारम्भ की गई । जो विशेष रूप से बीपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए था। यह योजना अभी भी क्रियान्वित की जा रही है। बीपीएल राशन कार्ड धारक अभी भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। बीपीएल राशन कार्ड बनाने के लिए अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं।
बीपीएल राशन कार्ड कैसे बनाये
आइए हम आपको बताते हैं कि हरियाणा राज्य में बीपीएल राशन कार्ड कैसे बनाएं। और इसके लिए कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?
हरियाणा में बीपीएल राशन कार्ड धारकों को कई खाद्य वस्तुओं पर छूट दी जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को हर महीने 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 35 किलो राशन दिया जाता है. जिसमें चावल, गेहूं, चीनी, दालें आदि खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं। अगर कोई हरियाणा में बीपीएल राशन कार्ड बनवाना चाहता है। तो सबसे पहले आपको अपने नजदीकी पीआर सेंटर या सीएससी सेंटर पर जाना होगा।
यदि आप बीपीएल राशन कार्ड के लिए पात्र हैं। फिर आपको वहां से आवेदन फॉर्म लेना होगा और उस फॉर्म को भरना होगा। इसके बाद वहां मौजूद डेटा एंट्री ऑपरेटर आपकी सारी जानकारी सिस्टम में ऑनलाइन दर्ज कर देगा. और इस प्रकार बीपीएल राशन कार्ड के लिए आवेदन सफलतापूर्वक हो जायेगा।
बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए आपके पास कुछ दस्तावेज होने चाहिए। जिसे आपको बीपीएल राशन कार्ड आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा। आपने हाल ही में पासपोर्ट साइज फोटो तो खींची ही होंगी. इसके साथ ही आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए. गैस कनेक्शन के दस्तावेज होना भी जरूरी है.
पिछले महीने का बिजली बिल, पैन कार्ड। इसके साथ ही आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक जमा करना जरूरी है. हरियाणा में बीपीएल राशन कार्ड बनाने के बारे में अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://epds.haranafood.gov.in/ पर जाएं।