नैनीताल, 03 जुलाई (हि.स.)। हाईकोर्ट ने बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन करने की अनुमति देने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को गुरुवार तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। चंपावत जिले के रीठा साहिब निवासी सुरेंद्र सिंह बोहरा सहित 116 बीएड अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की नियमावली को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में बीएड के साथ ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों को डीएलएड प्रशिक्षितों की तरह पूर्ण रूप से प्रशिक्षित माना है। शिक्षा विभाग ने भी अपने पदोन्नति आदेश और अन्य विभाग के आदेशों में इस बात को स्पष्ट किया है कि बीएड के साथ ब्रिज कोर्स योग्यता पूर्ण करने के बाद ही पर प्राथमिक में ज्वाइनिंग के योग्य हैं।