ITR Filing: इस गलती पर आयकर विभाग करेगा सख्त कार्रवाई, वसूल सकता है भारी जुर्माना

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है। जुलाई का महीना शुरू हो चुका है, इसलिए आपके पास बस यही महीना बचा है। अगर आप भारत में रहते हैं और किसी नौकरी या व्यवसाय के ज़रिए कमाई कर रहे हैं, तो आपको आयकर रिटर्न ज़रूर दाखिल करना चाहिए। अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं, तो भी आपको ITR दाखिल करना चाहिए। इससे भविष्य में कई फ़ायदे होते हैं।

लेकिन अगर आप पहली बार आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो इसे किसी जानकार से ही कराएं या उनकी निगरानी में ही करें। जानकारी के अभाव में हुई गलती की वजह से आपको आईटीआर विभाग से नोटिस मिल सकता है या फिर आप पर भारी जुर्माना भी लग सकता है।

सही फॉर्म चुनें

अलग-अलग लोगों की आय और उनकी कमाई के साधनों को ध्यान में रखते हुए आयकर विभाग की ओर से कई तरह के ITR फॉर्म जारी किए जाते हैं। अगर आप जानकारी के अभाव में गलत रिटर्न फॉर्म के जरिए ITR फाइल करते हैं तो आपको आयकर विभाग की ओर से IT नोटिस भेजा जा सकता है, हालांकि नोटिस भेजने से पहले आयकर विभाग व्यक्ति को गलती सुधारने का मौका भी देता है। इसलिए ITR फाइल करने के लिए सही फॉर्म का चुनाव करें। अगर आपको जानकारी नहीं है तो किसी एक्सपर्ट की मदद लें।

इन स्थितियों में आयकर विभाग जुर्माना लगा सकता है

अगर आप जानकारी के अभाव में या टैक्स बचाने या चोरी करने के लिए गलत रिटर्न दाखिल करते हैं या जानबूझकर कम रिपोर्ट करते हैं, तो पकड़े जाने पर आयकर विभाग आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकता है। इस स्थिति में विभाग बकाया टैक्स राशि का 100% से 300% तक जुर्माना लगा सकता है।

आईटीआर कैसे दाखिल करें?

  • आयकर विभाग की आधिकारिक साइट https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर जाएं।
  • आईडी पासवर्ड डालकर लॉग इन करें। लॉग इन करने के बाद एक पेज खुलेगा, जहां आप ई-फाइल पर क्लिक करें। इसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • मूल्यांकन वर्ष 2023-24 चुनें और जारी रखें।
  • यहां आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन का विकल्प मिलेगा, आपको ऑनलाइन का चयन करना होगा और ‘पर्सनल’ विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब ITR-1 या ITR-4 में से अपने लिए उपयुक्त फॉर्म चुनें और आगे बढ़ें।
  • अगर आप वेतनभोगी हैं तो ITR-1 चुनें। इसके बाद फॉर्म आपके सिस्टम पर डाउनलोड हो जाएगा।
  • फिर ‘फिलिंग टाइप’ पर जाएं और 139(1)- मूल रिटर्न चुनें।
  • इसके बाद आपके सामने चयनित फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें सभी आवश्यक जानकारी भरें और सेव करते रहें।
  • बैंक डिटेल्स बहुत सावधानी से भरें। अगर आप ऊपर OFFLINE मोड सेलेक्ट करते हैं तो डाउनलोड फॉर्म में सारी जानकारी भरने के बाद आपको Attach File का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ आपको अपना फॉर्म अटैच करना है।
  • फ़ाइल अटैच करने के बाद, साइट फ़ाइल को वैलिडेट करेगी और वैलिडेट होने के बाद “Proceed To Verification” पर क्लिक करें। इस तरह आप ITR फाइल कर सकते हैं।