लाखों ईपीएस सदस्यों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने पेंशन से जुड़े नियमों में किया बड़ा बदलाव

ईपीएस नया नियम: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में संशोधन किया है। अब 6 महीने से कम समय तक काम करने वाले कर्मचारी भी ईपीएस से पैसा निकाल सकते हैं। इस बदलाव से लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा.

ईपीएस क्या है?

ईपीएस का मतलब कर्मचारी पेंशन योजना एक पेंशन योजना है। जिसके तहत 10 साल तक अंशदान देना होता था. तो आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ मिल सकता है. 

कंपनी और कर्मचारी दोनों कर्मचारी के वेतन का 12% ईपीएफ फंड में योगदान करते हैं। हालाँकि, कर्मचारियों का पूरा योगदान ईपीएफ में जाता है और कंपनी का 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) में जाता है और 3.67% हर महीने ईपीएफ में जाता है। कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करने और सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन लाभ दिया जाता था। 

हर साल 7 लाख से अधिक ईपीएस सदस्यों को लाभ

कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत, निकासी की सुविधा केवल 10 वर्षों तक योगदान करने वालों को प्रदान की गई थी। अब केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 में बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद 6 महीने तक ईपीएस में योगदान करने वाले कर्मचारियों को निकासी की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इस नए सुधार से हर साल 7 लाख से अधिक ईपीएस सदस्यों को फायदा होगा।

सरकार ने इस नियम को बदल दिया

केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना में संशोधन करने के लिए ईपीएस विवरण को भी संशोधित किया है। अब निकासी इस बात पर निर्भर करती है कि सदस्य ने कितने महीनों तक सेवा की है और ईपीएस में कितना वेतन जमा किया गया है। इस नियम से निकासी में आसानी होगी. इस बदलाव से 23 लाख से अधिक ईपीएस सदस्यों को फायदा होगा।

पहला नियम क्या था?

पहले यह सेवा की अवधि और ईपीएस में जमा राशि के आधार पर तय किया जाता था. साथ ही, यदि सदस्य योजना पूरी होने से पहले योजना छोड़ देते हैं, तो उन्हें कोई निकासी लाभ नहीं मिलेगा।