जयपुर, 25 जून (हि.स.)। सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने पंचायती राज विभाग के अधीन कार्यरत कर्मचारी का तबादला आदेश उसके कार्यग्रहण करने के तीन दिन बाद रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अधिकरण ने मामले में प्रमुख पंचायती राज सचिव, सवाई माधोपुर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और गंगापुर सिटी जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अधिकरण ने पूछा है कि जब तबादला आदेश की पालना में कार्य ग्रहण कर लिया गया तो ट्रांसफर आदेश को रद्द क्यों किया गया। अधिकरण ने यह आदेश देवकी नंदन की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए।
अपील में अधिवक्ता विजय पाठक ने अधिकरण को बताया कि अपीलार्थी सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाडा में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत था। गत सात मार्च को उसका तबादला यहां से गंगापुर सिटी जिला परिषद में कर दिया। तबादला आदेश की पालना में अपीलार्थी ने 13 मार्च को कार्यभार ग्रहण कर लिया। अपील में कहा गया कि कार्यभार ग्रहण के तीन दिन बाद ही 16 मार्च को उसका तबादला आदेश रद्द कर पुन: चौथ का बरवाडा में कार्यभार ग्रहण करने को कहा गया। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि नियमानुसार एक बार आदेश की पालना हो जाने पर उसे रद्द नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने भी पूर्व में कई प्रकरणों में ऐसी कार्रवाई को गलत माना है। इसके अलावा अल्प समय में तबादला करने को विभाग के मानकों के अनुरूप नहीं माना जा सकता। ऐसे में उसके तबादला रद्द करने के आदेश को निरस्त किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने तबादला रद्द करने के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।