केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट आज फैसला सुनाएगा

नई दिल्ली: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले के मुद्दे पर तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जमानत पर रोक लगाने के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि आपने हाई कोर्ट में जो अर्जी दी है उसे वापस लें या हाई कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार करें, हम तब तक दखल नहीं देंगे. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है.  

सुनवाई के दौरान जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता ने कहा कि हाई कोर्ट उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं कर रहा है क्योंकि इसी तरह का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पहले हाई कोर्ट से अपनी याचिका वापस लें और फिर हमारे पास आएं. अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर बुधवार को सुनवाई करेगा. तब तक केजरीवाल की जमानत पर रोक पर हाई कोर्ट का आखिरी फैसला भी आ जाएगा. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, ऐसे में हमारा किसी भी तरह से हस्तक्षेप करना उचित नहीं है. हम इस मामले पर अब बुधवार को सुनवाई करेंगे. केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि अगर हाई कोर्ट आदेश की कॉपी अपलोड होने से पहले उस पर रोक लगा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट का आदेश आने से पहले उस पर रोक लगा सकता है. बाद में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा कि आम तौर पर स्टे के मामलों में फैसला सुरक्षित नहीं रखा जाता है और इसका तुरंत निपटारा करना होता है. इस मामले में जो हुआ वह असामान्य है. केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था, केजरीवाल को हाल ही में निचली अदालत ने जमानत पर रिहा किया था, हालांकि उनकी रिहाई से पहले हाई कोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी थी और अंतिम फैसला सुरक्षित रख लिया था। स्टे के खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है. 

उधर, हाईकोर्ट में अभी अंतिम फैसला आना बाकी है। ऐसे में केजरीवाल की जमानत पर आखिरी फैसला दो से तीन दिन में आ सकता है.