ये हैं इनकम टैक्स बचाने के 5 खास तरीके, बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में!

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई धीरे-धीरे करीब आ रही है. फिर लोग सोचने लगते हैं कि सामान्य तरीकों के अलावा कुछ और तरीकों से भी इनकम टैक्स बचाया जा सकता है. इसलिए इनकम टैक्स बचाने के लिए आप जो भी निवेश करना चाहते हैं वह 31 मार्च से पहले कर लें। बहरहाल, हम आपको पांच बातें बता रहे हैं जिनसे आप इनकम टैक्स बचा सकते हैं।

1. प्री-नर्सरी फीस पर टैक्स छूट

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भले ही आपका बच्चा छोटा है और प्लेग्रुप, प्री-नर्सरी या नर्सरी में है, आप उनकी फीस पर कर राहत का दावा कर सकते हैं। इस प्रकार, यह कर लाभ 2015 से लागू किया गया था, लेकिन यह उतना लोकप्रिय नहीं था जितना कि स्कूल ट्यूशन फीस कटौती लोकप्रिय हो गई थी। यह छूट धारा 80सी के तहत अधिकतम दो बच्चों के लिए ली जा सकती है। 

2. माता-पिता को ब्याज दें

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यदि आपके माता-पिता निचले कर दायरे में हैं या उन्होंने अभी तक कर का भुगतान नहीं किया है, तो आप घरेलू खर्चों के लिए उनसे ऋण ले सकते हैं और उस पर ब्याज का भुगतान कर सकते हैं। हालांकि, टैक्स छूट पाने के लिए ब्याज भुगतान का सत्यापित प्रमाणपत्र लेना न भूलें। अगर आप यह सबूत नहीं दे पाए तो आपको टैक्स में राहत नहीं मिलेगी. यह टैक्स छूट आपको इनकम टैक्स की धारा 24B के तहत मिल सकती है. इसके तहत अधिकतम 2 लाख रुपये तक की छूट का लाभ उठाया जा सकता है.

3. माता-पिता को मकान का किराया दें

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यदि आप अपने माता-पिता के साथ रह रहे हैं और एचआरए का दावा नहीं कर रहे हैं तो आप अपने माता-पिता को किराया देकर एचआरए का दावा कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये ग़लत है तो ऐसा नहीं है. आयकर अनुभाग की धारा 10(13ए) के तहत आप अपने माता-पिता को किरायेदारी दिखाकर एचआरए पर कर कटौती प्राप्त कर सकते हैं। इसके तहत आप दिखा सकते हैं कि आप अपने माता-पिता को किराया देते हैं। लेकिन यदि आप कोई अन्य आवास लाभ ले सकते हैं तो आप एचआरए का दावा नहीं कर सकते।

4. माता-पिता या पति-पत्नी-बच्चों के लिए बीमा

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आप अपने माता-पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए अपना टैक्स बचा सकते हैं। अगर आप माता-पिता का स्वास्थ्य बीमा लेते हैं तो आपको प्रीमियम राशि पर टैक्स छूट मिल सकती है। 65 साल से कम उम्र के माता-पिता के स्वास्थ्य बीमा पर 25 हजार रुपये तक के प्रीमियम पर आपको टैक्स छूट मिलेगी. तो 65 साल से अधिक उम्र के माता-पिता के लिए आप 50 हजार तक टैक्स छूट ले सकते हैं।

5. माता-पिता के मेडिकल खर्च पर टैक्स छूट

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आप अपने माता-पिता के मेडिकल खर्च पर भी टैक्स छूट पा सकते हैं. लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपके माता-पिता की उम्र 60 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। इस उम्र में उन्हें कई मेडिकल खर्च उठाने पड़ते हैं, जिन पर आप सेक्शन 80डी के तहत टैक्स छूट पा सकते हैं। इस तरह आप 50 हजार तक टैक्स छूट पा सकते हैं.