नया दूरसंचार अधिनियम: यह अधिनियम 26 जून से लागू होगा

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नया दूरसंचार अधिनियम: दूरसंचार अधिनियम 2023 26 जून से लागू होने जा रहा है, जिसके बाद केंद्र सरकार आपातकालीन स्थिति में किसी भी दूरसंचार सेवा या नेटवर्क को नियंत्रित कर सकेगी। सरकार ने अधिनियम को आंशिक रूप से अधिसूचित किया है, जिसके तहत धारा 1, 2, 10 और 30 सहित कुछ प्रावधान 26 जून से लागू किए जाएंगे।

इस अधिसूचना के अनुसार, अधिनियम की धारा 1, 2, 10 से 30, 42 से 44, 47, 50, 58, 61 और 62 के प्रावधान भी 26 जून, 2024 से लागू होंगे। इसकी वजह से सरकार अपराधियों को रोकने के लिए सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा पर आधारित दूरसंचार सेवाओं पर नियंत्रण हासिल कर सकेगी।

दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 20:

-26 जून को लागू हुए दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 20 के तहत, सरकार को आपातकालीन स्थिति में दूरसंचार सेवाओं का नियंत्रण लेने का अधिकार मिलता है।

-इस अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और आपदा प्रबंधन में मदद करना है।

-सरकार इस धारा के तहत अधिकृत निकायों से दूरसंचार सेवाओं और नेटवर्क का नियंत्रण अस्थायी रूप से ले सकती है।

-इससे आपातकालीन स्थिति में प्राथमिकता के अनुसार सेवा के साथ संचार सुनिश्चित किया जा सकता है।

-यह विभाग सरकार को यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि आपातकालीन स्थिति में महत्वपूर्ण संचार सेवाएं सुचारू रूप से काम कर सकें।

टेलीकॉम एक्ट 2023 के लागू होने से भारत के टेलीकॉम माहौल में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। यह अधिनियम भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ वायर अधिनियम 1950 द्वारा शासित पुराने नियमों का स्थान लेगा। यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं को बढ़ावा देगा और अपनी मौजूदा भूमिका के अलावा अनुसंधान, विकास और पायलट परियोजनाओं को महत्वपूर्ण समर्थन देगा। यह कानून के तहत स्पैम और दुर्भावनापूर्ण संचार के खिलाफ सुरक्षा उपायों को अनिवार्य करके उपयोगकर्ता सुरक्षा को प्राथमिकता देगा।