Office Timings Change: देर से ऑफिस आने वालों के लिए सरकार ने तय किया नया समय, गलती की तो होगी कार्रवाई

Office Timings Change: ऑफिस देरी से पहुंचने वालों के लिए चिंताजनक खबर सामने आ रही है. केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि 15 मिनट से ज्यादा देरी से ऑफिस आने वालों को माफ नहीं किया जाएगा. उन्हें कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए. देशभर के कर्मचारियों को सुबह 9.15 बजे तक ऑफिस में उपस्थित होने और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों समेत सभी कर्मचारियों को बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल करने को भी कहा गया है. आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बाद इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया था.

केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने अधिकतम 15 मिनट की देरी से कार्यालय आने की छूट देने का फैसला किया है। कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है कि अगर वे सुबह 9.15 बजे तक कार्यालय नहीं आए तो उनका आधा दिन का आकस्मिक अवकाश काट लिया जाएगा।

सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी आदेश में कहा गया है, “अगर किसी कारणवश कर्मचारी किसी दिन कार्यालय नहीं आ पाते हैं तो उन्हें इसकी सूचना देनी होगी। आकस्मिक अवकाश के लिए आवेदन करना होगा।”

केंद्र सरकार के दफ्तर सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक खुले रहते हैं, लेकिन जूनियर लेवल के कर्मचारियों का देर से आना और जल्दी चले जाना आम बात है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि ऑफिस का कोई तय समय नहीं है। हम काम भी घर ले जाते हैं। वे आमतौर पर शाम 7 बजे के बाद निकलते हैं। इसके अलावा उनका तर्क है कि कोविड के बाद लोग अक्सर छुट्टी या वीकेंड पर घर से ही इलेक्ट्रॉनिक फाइलों पर काम करते हैं।

2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने ऑफिस टाइमिंग लागू करने की मांग की थी। कर्मचारियों ने इसका विरोध किया था। कुछ लोगों का तर्क था कि उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। अधिकारी और कर्मचारी समय पर ऑफिस आएं, इसके लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया गया था। कई वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कतार में खड़े होने से बचने के लिए अपने डेस्क पर बायोमेट्रिक डिवाइस लगवा ली थी।

अब सरकार फिर एक्शन में नजर आ रही है। बायोमेट्रिक सिस्टम को फिर से लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।