सड़कों पर वाहन चलाने के लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों को लागू करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया जाता है।
अगर कोई वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करता है तो ट्रैफिक पुलिस चालान जारी करती है। अलग-अलग नियमों के लिए अलग-अलग तरह के चालान जारी किए जाते हैं।
लेकिन अक्सर देखा जाता है कि यातायात नियमों का पालन करने के बाद भी ट्रैफिक पुलिस कभी-कभी चालान जारी कर देती है।
अगर ट्रैफिक पुलिस आपका गलत चालान काटती है तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। ऐसे में चालान का भुगतान न करें।
बल्कि आपको चालान को कोर्ट में चुनौती देनी चाहिए। कोर्ट में जाकर पूरी घटना के बारे में अपना तर्क जज के सामने रखें। अगर आपका तर्क सही है तो कोर्ट आपका चालान रद्द कर देगा।
इसके अलावा आप सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक ट्रैफिक वेबसाइट echallan.parivahan.gov.in/gsticket/ पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ईमेल आईडी info@delhitrafficpolice.nic.in पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम नंबर 11-2584-4444, 1095 पर भी कॉल कर सकते हैं।