दालों की जमाखोरी रोकने के लिए तुअर, चना और काबुली चना पर स्टॉक सीमा लगा दी गई

मुंबई: सरकार ने देश में दालों की जमाखोरी को रोककर कीमतों में कृत्रिम वृद्धि को रोकने के एक हिस्से के रूप में तुवर, चना और काबुली चना पर स्टॉक सीमा लगा दी है। उपभोक्ता मामले विभाग के सूत्रों ने बताया कि यह सीमा 30 सितंबर 2024 तक लागू रहेगी।

थोक विक्रेताओं के लिए, सीमा तुवर, चना और काबुली चना प्रत्येक के लिए 200 मीट्रिक टन है, जबकि खुदरा विक्रेताओं के लिए, उल्लिखित प्रत्येक दाल के लिए सीमा पांच टन है। बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं के डिपो पर 200 टन और खुदरा दुकानों पर पांच टन की स्टॉक सीमा लागू की गई है। 

आयातकों के मामले में वे सीमा शुल्क निकासी की तारीख से 45 दिनों से अधिक समय तक माल को अपने पास नहीं रख सकते हैं। 

जिन दुकानदारों या थोक विक्रेताओं के पास घोषित सीमा से अधिक स्टॉक है, उन्हें 12 जुलाई तक इसे निर्धारित सीमा तक लाना होगा। मिलर्स भी इस सीमा के अंतर्गत आते हैं। नया मानक 21 जून से तत्काल प्रभाव से लागू हो जायेगा.