Bank License Cancelled: रिजर्व बैंक ने एक और सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया, जानिए ग्राहकों के पैसों का क्या होगा

बैंक का लाइसेंस रद्द: केंद्रीय रिजर्व बैंक ने एक और सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। रिजर्व बैंक की ओर से जारी बयान के मुताबिक, पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं की कमी के कारण द सिटी को-ऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही आरबीआई ने महाराष्ट्र के सहकारी आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को बैंक को बंद करने का आदेश भी दिया है। साथ ही, एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का भी आदेश जारी किया गया है।

आरबीआई ने क्या कहा?

आरबीआई के मुताबिक सहकारी बैंक का बैंकिंग परिचालन 19 जून 2024 से बंद कर दिया गया है। ग्राहकों की बात करें तो जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से 5 लाख रुपये की सीमा तक ही बीमा पाने का हकदार होगा। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने कहा- बैंक की ओर से पेश आंकड़ों के मुताबिक करीब 87 फीसदी जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी रकम पाने के हकदार हैं।

14 जून 2024 तक डीआईसीजीसी ने कुल 230.99 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। आरबीआई ने कहा कि मुंबई स्थित सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के साथ अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ होगा। अगर इसे आगे भी बैंकिंग कारोबार जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो इससे जनहित पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द

हाल ही में रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। हाल ही में आरबीआई ने कहा कि पूर्वांचल सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। आरबीआई ने कहा कि पूर्वांचल सहकारी बैंक के आंकड़ों के मुताबिक करीब 99.51 फीसदी जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि पाने के हकदार हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा कि सहकारी बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के साथ अपने मौजूदा जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है।