छिन्दवाडा, 20 जून (हि.स.)। मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी गोपेश मिश्रा द्वारा गुरुवार को कुण्डीपुरा थाने के सामने संचालित कोका-कोला एजेंसी फर्म “पार्वती ट्रेडर्स“ को खाद्य लाइसेन्स नहीं होने के चलते सील कर दिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जबलपुर स्थित कोका-कोला निर्माणकर्ता फर्म “उदयपुर बेवेरेजेस लिमिटेड” द्वारा भी ऐसी बिना लाइसेन्स फर्म पार्वती ट्रेडर्स को भी बकायदा कोल्डड्रिंक की आपूर्ति की जा रही है। जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम 2011 खाद्य कारोबारकर्ताओं का अनुज्ञापन एवं रजिस्ट्रीकरण में अनुज्ञप्ति की शर्तों में 14 नंबर के क्रमांक पर स्पष्ट लिखा है कि कोई भी निर्माणकर्ता फर्म खाद्य कारोबार केवल खाद्य अनुज्ञप्ति प्राप्त खाद्य कारोबारकर्ताओं से ही करेगी और उसका रिकॉर्ड भी रखेगी।
एक्स्पायरी कोल्डड्रिंक विक्रय के संबंध में चल रही एक जांच के संबंध में खाद्य सुरक्षा अधिकारी मिश्रा द्वारा गुरुवार को इस फर्म का निरीक्षण किया गया। इस दौरान जांच में सामने आया कि यह फर्म बिना किसी वैध खाद्य लाइसेन्स के कोका-कोला कंपनी के कोल्डड्रिंक का डिस्ट्रीब्यूटर फर्म के रूप मे विक्रय कर रही है और डिस्ट्रीब्यूटर होने संबंधी दस्तावेज़ भी पाये गए है। इसीलिए इस फर्म को सील किया गया है एवं संचालक सचिन खरपूसे को खाद्य लाइसेन्स प्राप्त करने के पश्चात ही खाद्य कारोबार करने के लिये निर्देशित किया गया। लाइसेन्स प्राप्त करने तक खाद्य कारोबार नहीं किया जा सकेगा। साथ ही इस मामले में कोका-कोला प्रोडक्ट्स निर्माणकर्ता फर्म “उदयपुर बेवेरेजेस लिमिटेड” जबलपुर पर भी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।