कार चोरी के बाद कैसे मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम, जानें पूरा तरीका

नई दिल्ली: भारत में हर महीने बड़ी संख्या में वाहन चोरी की घटनाएं सामने आती हैं। कई बार सीसीटीवी फुटेज से भी चोरों को पकड़ना पुलिस के लिए सिरदर्द बन जाता है. वहीं वाहन मालिकों को बीमा कंपनी से क्लेम लेने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. जिसकी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आसानी से क्लेम लिया जा सकता है. हम आपको इस खबर में बता रहे हैं.

इसकी जानकारी पुलिस को दें

यदि किसी व्यक्ति की कार चोरी हो जाती है, तो सबसे पहला काम पुलिस को सूचित करना है। साथ ही एफआईआर दर्ज करने के बाद उसकी कॉपी सुरक्षित रखनी चाहिए.

बीमा कंपनी को भी सूचित करें

पुलिस को सूचित करने के बाद जिस कंपनी से वाहन का बीमा कराया गया है, उसे भी सूचित किया जाना चाहिए। कंपनी को सूचित करने में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए. समय पर जानकारी प्रदान करने का लाभ यह है कि यह स्वचालित रूप से दावा प्रक्रिया शुरू कर देता है। जिससे आपको क्लेम करने में ज्यादा देरी नहीं होती है.

पेपर जमा करें

एक बार प्रक्रिया शुरू होने के बाद कंपनी को कार से जुड़े जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। जिसमें एफआईआर, बीमा की मूल प्रति, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन की आरसी जैसे दस्तावेज देने होंगे।

पुलिस से रिपोर्ट प्राप्त करें

पुलिस को गाड़ी ढूंढने में समय लगता है. इसकी समाप्ति के बाद पुलिस द्वारा एक अनट्रेसेबल रिपोर्ट जारी की जाती है। यह रिपोर्ट तब जारी की जाती है जब पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद गाड़ी नहीं मिलती.

रिपोर्ट के बाद ऐसा करें

एक बार जब आपको यह रिपोर्ट मिल जाए, तो इसे बिना किसी देरी के बीमा कंपनी को दे दिया जाना चाहिए। यह रिपोर्ट मिलने के बाद ही कोई भी कंपनी आपको बीमा क्लेम का भुगतान करती है। इस रिपोर्ट के बिना क्लेम लेने में काफी दिक्कत होती है. जब आप यह रिपोर्ट कंपनी को सौंपते हैं तो इसके साथ वाहन की चाबियां और अन्य दस्तावेज भी देने होते हैं, जिसके बाद क्लेम राशि आपको दे दी जाती है।