जयपुर, 18 जून (हि.स.)। नीट यूजी-2024 में अनियमितता, एनटीए की कार्यप्रणाली, परिणाम व सवाई माधोपुर में हिन्दी माध्यम के अभ्यर्थियों को अंग्रेजी माध्यम का पेपर देने से जुडी याचिकाओं पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। इस मामले में तनुजा यादव व अन्य की याचिकाओं पर अवकाशकालीन जस्टिस भुवन गोयल के समक्ष सुनवाई होनी थी, लेकिन समयाभाव के चलते सुनवाई नहीं हो पाई। इन याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई होने की संभावना है।
मामले से जुडे अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ता को परीक्षा सेंटर पर उसे पेपर आधा घंटे देरी से दिया गया और समय से पहले ही ले लिया गया। इस तरह उसे पेपर हल करने के लिए पूरा समय नहीं मिला। जिन अन्य जगह पर परीक्षार्थियों को पेपर लेट दिया था, उन्हें ग्रेस अंक का लाभ दिया गया। जबकि याचिकाकर्ता को ग्रेस अंक का लाभ नहीं दिया गया। ऐसे में परीक्षा में हुई अनियमितता की जांच की जाए और उसे भी ग्रेस अंक का लाभ दिया जाए। वहीं सवाई माधोपुर में हिन्दी माध्यम के अभ्यर्थियों को अंग्रेजी माध्यम का पेपर देने से जुडी याचिका में गया गया कि मानटाउन स्थित बालिका उच्च आदर्श विद्या मंदिर के परीक्षा केन्द्र में हिंदी के अभ्यर्थियों को अंग्रेजी माध्यम का पेपर दिया गया। इसके बावजूद ऐसे अभ्यर्थियों को न तो ग्रेस अंक दिए गए और ना ही 23 जून को एनटीए की ओर से 1567 अभ्यर्थियों के लिए करवाई जा रही परीक्षा में उन्हें शामिल किया जा रहा है। इन अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल किया जाए व परीक्षा में हुई अनियमितता की जांच सीबीआई से करवाई जाए।