दहेज हत्या के मामले में दोषी पति को दस वर्ष का कारावास

हमीरपुर, 15 जून (हि.स.)। बिवांर थाने में करीब साढ़े दस वर्ष पूर्व अदालत के आदेश पर दर्ज दहेज हत्या के मामले में दोषी पति को शनिवार को दस वर्ष का कारावास सुनाया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम मनोज कुमार शासन ने फैसला सुनाते हुए छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

बिवांर थाने के सायर गांव निवासी हाल मुकाम आनंद विहार थाना नौबस्ता कानपुर विजय सिंह ने न्यायालय में 1563 के तहत प्रार्थना पत्र दिया। जिसमें बताया कि उसने अपनी बहन कुसुम की शादी नरसिंह पुत्र विजय बहादुर निवासी मसगवां थाना मुस्करा हाल मुकाम आनंद विहार थाना नौबस्ता कानपुर के साथ 24 जून 2011 को हिंदू रीति रिवाज के साथ की। जिसमें अपनी क्षमता अनुसार दान दहेज दिया। इसके बाद भी ससुरालीजन खुश नहीं थे। अतिरिक्त दहेज की मांग कर बहन को प्रताड़ित करने लगे। 26 नवम्बर 2012 को पति, सास तुलसा, ससुर व जेठ धर्मेंद्र, भूपेंद्र, देवर नीतू सिंह, सोनू सिंह, जेठ धरम सिंह की पत्नी के अलावा ननद रश्मि ने उसे कमरे में बंद कर मिट्टी का तेल छिड़क आग लगा दी। जिससे उसकी इलाज दौरान हैलट में 30 नवम्बर 2012 को मौत हो गई।

मामले का शिकायती पत्र थाने समेत उच्चाधिकारियों को दिया, लेकिन कार्रवाई न होने पर उसने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने चार फरवरी 2013 को दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर चार्ज सीट पति के खिलाफ न्यायालय में पेश की। जिस पर शनिवार को सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने उसे दोषी मान दस वर्ष का कारावास व छह हजार रुपये जुर्माना सुनाया है।