कानून महिलाओं के लिए हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि पुरुष हमेशा गलत हों

प्रयागराज: यौन उत्पीड़न के एक मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि कानून भले ही महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन जरूरी नहीं कि पुरुष हमेशा गलत ही हों. शादी का झूठा वादा कर यौन उत्पीड़न के आरोपों की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राहुल चतुर्वेदी और नंद प्रभा शुक्ला ने यह टिप्पणी की।

यौन उत्पीड़न के मामले में तमाम तथ्य सामने आने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले में केस साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी और शिकायतकर्ता दोनों की होती है. जस्टिस राहुल चतुर्वेदी और नंद प्रभा शुक्ला ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यौन उत्पीड़न से संबंधित कानून महिला केंद्रित है। इस कानून का उद्देश्य महिलाओं की गरिमा और सम्मान की रक्षा करना है, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि हमेशा पुरुष ही दोषी नहीं होता।

आरोपी की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह बात कही. आरोपियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है. पीड़िता ने 2019 में मामला दर्ज कराया और कहा कि आरोपी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा और शादी करने का वादा किया. लेकिन बाद में उसने शादी से इनकार कर दिया. इतना ही नहीं, महिला ने आरोप लगाया कि शख्स ने सेक्सिस्ट शब्द भी कहे.

आरोपी व्यक्ति के खिलाफ 2020 में आरोप पत्र दायर किया गया था. हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने 2023 में आरोपी को रेप केस से बरी कर दिया। आरोपी ने कोर्ट में कहा कि दोनों के बीच सहमति से संबंध बने थे. जब उसे पता चला कि वह ‘यादव’ जाति से नहीं है तो उसने उस महिला से शादी करने से इनकार कर दिया। पूरे मामले की जांच करते हुए कोर्ट ने पाया कि आरोपी महिला की 2010 में भी किसी से शादी हुई थी, लेकिन दो साल बाद वह अलग रहने लगी थी. मामले की जांच में पता चला कि आरोप लगाने वाली महिला ने अपनी पिछली शादी भी छुपाई थी. इसके अलावा जाति भी गलत बताई गई. हाईकोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले का जिक्र करते हुए कहा कि आज भी समाज में किसी भी रिश्ते को शादी में बदलने के लिए जाति अहम है. महिला यह नहीं बता सकी कि उसे अपना लिंग छिपाने की जरूरत क्यों पड़ी।