अब हर पॉलिसी पर मिलेगी लोन की सुविधा..IRDA का नया सर्कुलर घोषित

बीमा से जुड़े नियमों में कई अहम बदलाव किए गए हैं. अब नए बदलाव के तहत बीमा कंपनियों को सभी जीवन बीमा उत्पादों की पॉलिसियों पर लोन देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके जरिए पॉलिसीधारक की तरलता की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने इस संबंध में एक बड़ा सर्कुलर जारी किया है.

इरडा ने क्या कहा?

जीवन बीमा कंपनियों को अपने मुख्य परिपत्र में, आईआरडीए ने कहा कि सरेंडर मूल्य की पेशकश करने वाले सभी गैर-लिंक्ड बचत उत्पादों में पात्र सरेंडर मूल्य के आधार पर पॉलिसी ऋण की सुविधा होगी। आपको बता दें कि सरेंडर वैल्यू वह रकम है जिसे कोई पॉलिसीधारक अपनी जीवन बीमा पॉलिसी से किसी भी समय निकाल सकता है। पॉलिसीधारक पात्र समर्पण मूल्य के आधार पर ऋण के लिए पात्र होगा। हालांकि, नियामक ने कहा कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स (यूलिप) के तहत ऋण की अनुमति नहीं दी जाएगी।