NEET Exam 2024: सुप्रीम कोर्ट का NEET परीक्षा रद्द करने या काउंसलिंग रोकने से इनकार

मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2024 में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं को लेकर छात्र काफी परेशान हैं। इस मामले की सुनवाई मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाश पीठ ने की, इस दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को नोटिस जारी कर दोबारा परीक्षा देने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर जवाब मांगा। परीक्षा।

हालांकि, कोर्ट ने एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पास अभ्यर्थियों की काउंसलिंग रोकने या परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि NEET-UG की पवित्रता प्रभावित हुई है, इसलिए हम जवाब चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस भी जारी किया क्योंकि बिहार में NEET परीक्षा आयोजित करने में कदाचार के आरोप लगे थे. गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के बाद 8 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट नियमित सुनवाई करेगा. छात्रों की काउंसलिंग पर रोक लगाने की याचिकाकर्ता छात्रों के वकील की दलील पर जवाब देते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर काउंसलिंग शुरू भी होती है तो हम काउंसलिंग नहीं रोक रहे हैं और न ही रोकेंगे. अगर आप ज्यादा बहस करेंगे तो हम इस अर्जी को खारिज कर देंगे.’

जानिए क्या है मामला?

NEET-UG परीक्षा पिछले 5 मई को आयोजित की गई थी और परिणाम 4 जून को घोषित किया गया था। आवेदकों का कहना है कि प्रश्नपत्र लीक हो गये थे. कई छात्र पहले ही प्रश्न पत्र प्राप्त कर उत्तीर्ण हो गए हैं। 67 छात्रों ने 720 में से 720 अंक हासिल किए हैं। एक लाख उपलब्ध सीटों के मुकाबले कुल 23 लाख छात्रों ने परीक्षा दी। नई दिल्ली के भारतीय विद्या भवन मेहता विद्यालय में NEET परीक्षा पेपर सॉल्वर गिरोह चलाने के आरोप में दो एमबीबीएस छात्रों सहित चार लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पेपर पटना में लीक हुआ और राजस्थान में अभ्यर्थियों को गलत प्रश्नपत्र दिए गए. आवेदकों की मांग है कि NEET-UG 2024 का परिणाम वापस लिया जाए और परीक्षा नए सिरे से आयोजित की जाए।