दिल्ली जल संकट : दिल्ली में पानी की गंभीर समस्या पर दिल्ली सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. याचिका में हरियाणा राज्य को बचा हुआ पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी. मामले की सुनवाई करने वाली जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और पीबी वराले की बेंच ने दिल्ली सरकार से कई सवाल पूछे.
कोर्ट ने ये सवाल दिल्ली सरकार से पूछे
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि दिल्ली में टैंकर माफिया काम कर रहा है और आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. अगर दिल्ली सरकार कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है तो हम दिल्ली पुलिस से इस मामले में कार्रवाई करने के लिए कह सकते हैं. गौरतलब है कि दिल्ली में टैंकर माफिया पानी की कमी से जूझ रहे दिल्लीवासियों के साथ खुलेआम डकैती करते देखे जा सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी में पानी के प्रत्येक टैंकर की कीमत 20 रुपये है। 3000 को पार कर गया है.
कोर्ट ने सवालों की झड़ी लगा दी
दिल्ली सरकार की ओर से मौजूद वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम यहां समाधान ढूंढने आए हैं. कृपया हिमाचल प्रदेश का हलफनामा और दिल्ली सरकार द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट देखें। इस पर खंडपीठ ने कहा, ‘सचिव हलफनामा क्यों नहीं दाखिल कर रहे हैं, मंत्री हलफनामा क्यों दाखिल कर रहे हैं? हिमाचल का कहना है कि वे पहले ही अतिरिक्त पानी छोड़ चुके हैं। अब हिमाचल का कहना है कि उनके पास अतिरिक्त पानी नहीं है। बोर्ड को क्यों नहीं बताया?
टैंकर माफिया का जिक्र किया
पीठ ने पूछा कि कोर्ट में गलत जवाब क्यों दिये जा रहे हैं? अगर पानी हिमाचल से आ रहा है तो दिल्ली में पानी कहां जा रहा है? कोर्ट ने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली में टैंकर माफिया सक्रिय है. अगर आप इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम मामला दिल्ली पुलिस को सौंप देंगे. कोर्ट ने कहा कि हम मीडिया के जरिए उनकी तस्वीर देख रहे हैं. कोर्ट ने कहा, टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि दिल्ली में टैंकर माफिया बढ़ रहा है. हर गर्मियों में पानी की बर्बादी रोकने के लिए आप क्या कदम उठाते हैं? 2023 में पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? क्या आपने किसी टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई की? क्या आपने एफआईआर भी दर्ज कराई है?
गुरुवार को फिर सुनवाई होगी
दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने कहा कि कई टैंकर डीजेबी के हैं जिनकी तस्वीरें मीडिया में आई हैं. हमने कार्रवाई की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको हलफनामा दाखिल करना चाहिए, मौखिक बयान नहीं. डीजेबी ने कहा ठीक है. हम हलफनामा दाखिल करेंगे. कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पानी से होने वाले नुकसान और उसे रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में हलफनामा दाखिल करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम गुरुवार को मामले पर विस्तार से सुनवाई करेंगे. वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि तब तक हमारी भी बात सुन लीजिए. कोर्ट ने कहा, ठीक है लेकिन संक्षिप्त रहें. सिंघवी की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि आपने हलफनामे में कहा है कि आपको पानी मिल रहा है. सिंघवी ने कहा कि नहीं, अतिरिक्त पानी नहीं मिल रहा है. हरियाणा सरकार ने कहा कि दिल्ली सरकार गलत जवाब दे रही है.