New Rules: म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए एक बड़ी खबर है. सेबी ने डीमैट अकाउंट के एक बड़े नियम में बदलाव किया है.
सेबी ने एक बड़ा नियम बदल दिया है। यह नियम (नए नियम) आपके डीमैट अकाउंट से जुड़ा है। अगर आपके पास भी डीमैट अकाउंट है तो विस्तार से पढ़ें कि यह क्या है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा है कि नामांकन जमा नहीं करने पर म्यूचुअल फंड का फोलियो और डीमैट खाता फ्रीज नहीं किया जाएगा। जबकि पहले नॉमिनी नहीं जोड़ने पर डीमैट खाता फ्रीज हो जाता था।
बाजार नियामक सेबी ने 10 जून को एक परिपत्र जारी कर यह जानकारी दी है। यह निर्णय बाजार सहभागियों से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर लिया गया है, जिसमें मौजूदा निवेशकों और यूनिटधारकों के लिए अनुपालन में आसानी और निवेशक सुविधा की आवश्यकता का हवाला दिया गया है।
सेबी के परिपत्र में कहा गया है कि भौतिक रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले निवेशक लाभांश, ब्याज भुगतान या मोचन भुगतान प्राप्त करने के साथ-साथ शिकायत दर्ज करने के भी पात्र होंगे।