दिल्ली आबकारी घोटाला: अरुण पिल्लै की जमानत पर 14 जून को सुनवाई, मेडिकल रिपोर्ट तलब

नई दिल्ली, 10 जून (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपित अरुण पिल्लै की स्वास्थ्य के आधार पर दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पिल्लै की मेडिकल रिपोर्ट तलब की है। जस्टिस अमित शर्मा की वेकेशन बेंच ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 14 जून को करने का आदेश दिया।

उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने 3 जून को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया था। पिल्लै ने अपनी पीठ के दर्द का हवाला देते हुए आठ हफ्ते की अंतरिम जमानत देने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि केरल के एक आयुर्वेदिक क्लिनिक ने उन्हें 21 दिनों की पंचकर्म चिकित्सा करने की सलाह दी है। इस चिकित्सा के बाद उन्हें आराम करने की भी जरूरत होगी।

ईडी के मामले में अरुण पिल्लै को 6 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया गया था। पिल्लै पर आरोप है कि उसने दूसरे आरोपित समीर महेंद्रू से रिश्वत की रकम इकट्ठा कर दूसरे आरोपितों को दी।